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मोटरसाइकिल रिपेयरिंग में लापरवाही, मैकेनिक पर एक लाख का हर्जाना - Substandard parts installation case

Substandard parts installation case, जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वितीय ने मोटरसाइकिल इंजन में घटिया पार्टस लगाने और रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष करार दिया. साथ ही विपक्षी यादव होंडा केयर के शिव कुमार यादव पर 1 लाख का हर्जाना लगाया है.

Substandard parts installation case
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 19, 2024, 7:53 PM IST

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वितीय ने मोटरसाइकिल इंजन में घटिया पार्टस लगाने व रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष करार दिया है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यादव होंडा केयर, कालवाड रोड के शिव कुमार यादव पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने इंजन की मरम्मत के पहले वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश भागचंद कुमावत के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी की मोटरसाइकिल में खराबी आने पर 7 जून, 2016 को उसने विपक्षी के यहां से इंजन की रिपेयर व सर्विस करवाई और उसकी सलाह पर कुछ पार्ट्स भी लगवाए. विपक्षी ने रिपेयर का काम गारंटी से करने व इसमें ओरिजनल पार्ट्स लगाने का वादा किया और कहा कि कोई भी परेशानी होगी तो निशुल्क सर्विस व रिपेयर करेगा. इसके बावजूद दो-तीन दिन बाद ही मोटरसाइकिल बंद होने लगी और उसके इंजन से तेज आवाज आने लगी.

इसे भी पढ़ें - फ्री स्कीम का लाभ नहीं दी, ग्रेट ईस्टर्न पर 15 हजार रुपए का हर्जाना - District Consumer Commission

परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी को की और उसे सही करने के लिए कहा. विपक्षी ने उससे सर्विस के नाम पर चार्ज वसूला, लेकिन फिर भी इंजन की खराबी सही नहीं हुई. वहीं, विपक्षी ने इंजन का काम दुबारा करवाने के लिए उससे दस हजार रुपए अलग से देने के लिए कहा. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जा-खर्चा सहित रिपेयर व पार्ट्स पर खर्च राशि वापस दिलवाने का आग्रह किया. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मैकेनिक पर हर्जाना लगाते हुए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है.

जयपुर. जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर द्वितीय ने मोटरसाइकिल इंजन में घटिया पार्टस लगाने व रिपेयर सही तरीके से नहीं करने को अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस व सेवादोष करार दिया है. इसके साथ ही आयोग ने विपक्षी यादव होंडा केयर, कालवाड रोड के शिव कुमार यादव पर एक लाख रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने इंजन की मरम्मत के पहले वसूली राशि 8,717 रुपए भी 9 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया है. आयोग के अध्यक्ष ग्यारसीलाल मीणा व सदस्य हेमलता अग्रवाल ने यह आदेश भागचंद कुमावत के परिवाद पर दिए.

परिवाद में कहा गया कि परिवादी की मोटरसाइकिल में खराबी आने पर 7 जून, 2016 को उसने विपक्षी के यहां से इंजन की रिपेयर व सर्विस करवाई और उसकी सलाह पर कुछ पार्ट्स भी लगवाए. विपक्षी ने रिपेयर का काम गारंटी से करने व इसमें ओरिजनल पार्ट्स लगाने का वादा किया और कहा कि कोई भी परेशानी होगी तो निशुल्क सर्विस व रिपेयर करेगा. इसके बावजूद दो-तीन दिन बाद ही मोटरसाइकिल बंद होने लगी और उसके इंजन से तेज आवाज आने लगी.

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परिवादी ने इसकी शिकायत विपक्षी को की और उसे सही करने के लिए कहा. विपक्षी ने उससे सर्विस के नाम पर चार्ज वसूला, लेकिन फिर भी इंजन की खराबी सही नहीं हुई. वहीं, विपक्षी ने इंजन का काम दुबारा करवाने के लिए उससे दस हजार रुपए अलग से देने के लिए कहा. इसे परिवादी ने उपभोक्ता आयोग में चुनौती देते हुए हर्जा-खर्चा सहित रिपेयर व पार्ट्स पर खर्च राशि वापस दिलवाने का आग्रह किया. इस पर सुनवाई करते हुए आयोग ने मैकेनिक पर हर्जाना लगाते हुए वसूली गई राशि ब्याज सहित लौटाने को कहा है.

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