सिरोही: यहां एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम तस्करी के मामले में दो तस्करों को 10-10 साल की कैद और दो-दो लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है. एनडीपीएस कोर्ट की विशेष जज रूपा गुप्ता ने यह फैसला सुनाया.
विशिष्ठ लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला के अनुसार बरलूट के तत्कालीन थानाधिकारी देवीचंद ढाका को 7 दिसंबर 2012 को सुबह 8:25 बजे सूचना मिली थी कि एक ट्रक में मध्य प्रदेश से अफीम का दूध भरकर जालौर की तरफ जा रहा है. वडा गांव के पास नाकाबंदी के दौरान ट्रक में ड्राइवर जैताराम पुत्र हरजीराम के केबिन के पीछे बने बॉक्सनुमा ढक्कन का ताला लगा पाया. इसकी चाबी ट्रक में सवार ओमप्रकाश नामक युवक के पास मिली. उसे खुलवाकर जांच करने पर वहां अफीम का दूध मिला. उसका वजन 51 किलो 200 ग्राम था. लाइसेंस के बारे में पूछे जाने पर किसी तरह का कोई कागजात नहीं मिला.
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पुलिस ने दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया. दोनों आरोपियों को जांच के बाद आरोप पत्र सहित कोर्ट में पेश किया. अदालत में सरकार की ओर से विशिष्ठ लोक अभियोजक डॉ. लक्ष्मणसिंह बाला ने पैरवी की. एनडीपीएस न्यायालय की विशिष्ठ न्यायाधीश रूपा गुप्ता ने दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद सरकारी वकील के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी जालौर निवासी जैताराम पुत्र हरजीराम और ओमप्रकाश उर्फ प्रकाश पुत्र कसाराम को सजा सुनाई.