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सालों से कोर्ट के चक्कर लगा रहे फरियादियों को मिलेगा लोक अदालत से न्याय, याद रखें ये तारीख - National Lok Adalat

National Lok Adalat न्याय के लिए भटक रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. 11 मई को नैनीताल हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इस दौरान 1,451 मामलों का निस्तारण किया जाएगा. पढ़ें पूरी खबर..

National Lok Adalat
नैनीताल में लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 7, 2024, 10:10 AM IST

Updated : May 7, 2024, 11:11 AM IST

राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर हुई बैठक (ETV Bharat)

नैनीताल: कई सालों से न्याय के लिए कोर्ट के चक्कर लगा रहे फरियादियों को 11 मई को त्वरित न्याय मिलेगा. दरअसल फरियादी बार-बार न्यायालय के चक्कर न लगाएं, इसके लिए 11 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. इसको लेकर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सभागार में जिला न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष सुबीर कुमार की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया.

11 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: मीटिंग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार ने बताया कि 11 मई को जिला न्यायालय, हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें सिविल मामले, बैंक लोन और रिकवरी के मामले, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व विवाद, बिजली-पानी विवाद और मोटर वाहन चालान मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस की जाएगी.

1 हजार से ज्यादा मामलों पर होगी सुनवाई: सुबीर कुमार ने बताया कि अब तक लोक अदालत के लिए 1 हजार 451 मामलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इस दौरान न्यायाधीश राहुल गर्ग, न्यायाधीश विजयलक्ष्मी, न्यायाधीश रवि शुक्ल, न्यायाधीश पुनीत कुमार, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव बिनु गुलायनी, न्यायाधीश तनुजा कश्यप, न्यायाधीश रुचिता गोयल, न्यायाधीश आयशा, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी समेत अन्य न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे.

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11 मई को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत: मीटिंग में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष सुबीर कुमार ने बताया कि 11 मई को जिला न्यायालय, हल्द्वानी और रामनगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिसमें सिविल मामले, बैंक लोन और रिकवरी के मामले, बीमा, मोटर दुर्घटना, पारिवारिक और वैवाहिक विवाद, चेक बाउंस, श्रम विवाद, राजस्व विवाद, बिजली-पानी विवाद और मोटर वाहन चालान मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा. उन्होंने बताया कि लोक अदालत में सुलह समझौते के आधार पर वाद निस्तारित होने की स्थिति में सिविल वादों में अदा की गई कोर्ट फीस वापस की जाएगी.

1 हजार से ज्यादा मामलों पर होगी सुनवाई: सुबीर कुमार ने बताया कि अब तक लोक अदालत के लिए 1 हजार 451 मामलों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है. इस दौरान न्यायाधीश राहुल गर्ग, न्यायाधीश विजयलक्ष्मी, न्यायाधीश रवि शुक्ल, न्यायाधीश पुनीत कुमार, जिला विधिक प्राधिकरण सचिव बिनु गुलायनी, न्यायाधीश तनुजा कश्यप, न्यायाधीश रुचिता गोयल, न्यायाधीश आयशा, अपर जिलाधिकारी शिवचरण द्विवेदी समेत अन्य न्यायिक अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहेंगे.

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Last Updated : May 7, 2024, 11:11 AM IST
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