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कोर्ट ने 23 पुराने हत्या के मामले में सुनाया फैसला, पांच दोषियों को उम्रकैद - Court decision in murder

मुजफ्फरनगर में 23 साल पुराने हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपियों को सुनाया फैसला. पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई .

Life imprisonment to five accused
पांच आरोपियों को आजीवन कारावास
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Feb 26, 2024, 10:59 PM IST

मुजफ्फरनगर: जिले की कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जमीन विवाद में पिटाई के बाद हुई मौत: दर्ज एफआईआर के अनुसार, थाना खतौली इलाके के पुट्ठा गांव में साल 2001 को जमीन विवाद में पांच लोगों ने नौबत के साथ जमकर मारपीट की थी. इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल नौबत की बाद मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर थाना खतौली पुलिस ने हत्या के चरण सिंह, विश्राम, मैनपाल , उमेश और बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद अभियुक्त चरण सिंह और विश्राम को 12 मार्च 2001 को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, अभियुक्त मैनपाल, उमेश और बिट्टू ने 20 मार्च 2001 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद से मामला जिला कोर्ट में विचाराधीन था.

कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा: इस मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार और वकीलों की दलील सुनने के बाद चरण सिंह, विश्राम, मैनपाल, उमेश और बिट्टू को दोषी करार दिया. इसके साथ ही सभी दोषियों को आजीवन कारावास को साथ साढ़े 37 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.


यह भी पढ़ें बकाया मांगने पर की थी हत्या, दो भाइयों और पिता को 10-10 साल का कारावास

मुजफ्फरनगर: जिले की कोर्ट ने 23 साल पुराने मामले में सोमवार को फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हत्या के पांच आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना न अदा करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

जमीन विवाद में पिटाई के बाद हुई मौत: दर्ज एफआईआर के अनुसार, थाना खतौली इलाके के पुट्ठा गांव में साल 2001 को जमीन विवाद में पांच लोगों ने नौबत के साथ जमकर मारपीट की थी. इस मारपीट में गंभीर रूप से घायल नौबत की बाद मौत हो गई थी. इस मामले में परिजनों की तहरीर पर थाना खतौली पुलिस ने हत्या के चरण सिंह, विश्राम, मैनपाल , उमेश और बिट्टू के खिलाफ मामला दर्ज किया था. जिसके बाद अभियुक्त चरण सिंह और विश्राम को 12 मार्च 2001 को गिरफ्तार कर लिया था. वहीं, अभियुक्त मैनपाल, उमेश और बिट्टू ने 20 मार्च 2001 को कोर्ट में सरेंडर कर दिया था. इसके बाद से मामला जिला कोर्ट में विचाराधीन था.

कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा: इस मामले में मुजफ्फरनगर कोर्ट में विशेष न्यायाधीश ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार और वकीलों की दलील सुनने के बाद चरण सिंह, विश्राम, मैनपाल, उमेश और बिट्टू को दोषी करार दिया. इसके साथ ही सभी दोषियों को आजीवन कारावास को साथ साढ़े 37 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है.


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