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फर्रुखाबाद में हत्या का मामला, तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा - Murder case in Farrukhabad

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Sep 11, 2024, 10:49 PM IST

फर्रुखाबाद में हत्या का मामले में अदालत ने तीन सगे भाइयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

Photo Credit- ETV Bharat
तीन सगे भाइयों सहित चार को आजीवन कारावास की सजा (Photo Credit- ETV Bharat)

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में करीब 11 साल पूर्व हत्या की रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन सगे भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

थाना शमसाबाद के ग्राम पहाड़पुर वैरागर निवासी राकेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र यादव नें मुकदमा एक सितंबर 2003 को दर्ज कराया था. गांव के हरिपाल पुत्र मलिखान की हत्या ग्राम नगला देवीदास निवासी विमल, बादाम व उनके पिता मेवाराम ने की थी. यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था. इसमें हत्यारोपी विमल का राकेश के पास आना-जाना शुरू हो गया. इससे हरिपाल के भाई रंजिश मानने लगे.

वारदात के दिन राकेश का 18 वर्षीय भाई बालेश खेत में चारा लेने गया था. उसी दौरान आरोपी गुड्डू उर्फ शिशुपाल, नन्हे, भूरे पुत्र मलिखान और रिश्तेदार अरविन्द यादव निवासी नगला पंचम गाली-गलौज करते हुए पहुंचे और तमंचे से फायर कर दिया. गोली लगने से बालेश गिर गया. इसके बाद भूरे ने उसके ऊपर फावड़े से भी हमला किया. हमले से बालेश की मौत हो गयी. इस मामले में पुलिस ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में सुनवाई के बाद तीन सगे भाइयों और उनके रिश्तेदार को हत्या में दोषी पाया गया. चारों को अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

ये भी पढ़ें- सुल्तानपुर में डकैती कांड: दो किलो सोने के साथ चार गिरफ्तार, मंगेश एनकाउंटर पर मानवाधिकार आयोग ने डीएम से मांगा जबाव - Sultanpur robbery case

फर्रुखाबाद: यूपी के फर्रुखाबाद जिले में करीब 11 साल पूर्व हत्या की रंजिश में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी. इस मामले में कोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद तीन सगे भाईयों सहित चार लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

थाना शमसाबाद के ग्राम पहाड़पुर वैरागर निवासी राकेश कुमार पुत्र हरीशचन्द्र यादव नें मुकदमा एक सितंबर 2003 को दर्ज कराया था. गांव के हरिपाल पुत्र मलिखान की हत्या ग्राम नगला देवीदास निवासी विमल, बादाम व उनके पिता मेवाराम ने की थी. यह मुकदमा न्यायालय में विचाराधीन था. इसमें हत्यारोपी विमल का राकेश के पास आना-जाना शुरू हो गया. इससे हरिपाल के भाई रंजिश मानने लगे.

वारदात के दिन राकेश का 18 वर्षीय भाई बालेश खेत में चारा लेने गया था. उसी दौरान आरोपी गुड्डू उर्फ शिशुपाल, नन्हे, भूरे पुत्र मलिखान और रिश्तेदार अरविन्द यादव निवासी नगला पंचम गाली-गलौज करते हुए पहुंचे और तमंचे से फायर कर दिया. गोली लगने से बालेश गिर गया. इसके बाद भूरे ने उसके ऊपर फावड़े से भी हमला किया. हमले से बालेश की मौत हो गयी. इस मामले में पुलिस ने विवेचना की और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया. न्यायालय में सुनवाई के बाद तीन सगे भाइयों और उनके रिश्तेदार को हत्या में दोषी पाया गया. चारों को अपर सत्र न्यायाधीश रितिका त्यागी ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

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