MP DRIVING LICENSE NEW RULE: ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने या वाहनों के रजिस्ट्रेशन कराने वालों के लिए अच्छी खबर है. अब लोगों को कार्ड बनवाने के लिए आरटीओ दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे. परिवन विभाग ने अब इसमें आधार कार्ड जैसी व्यवस्था लागू कर दी है. अब विभाग द्वारा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन रजिस्ट्रेशन के लिए सीधे ई कार्ड जारी किए जाएंगे. इसे वाहन चालक खुद डाउनलोड कर सकेगा. इससे अब वाहन चालकों को पैसों की बचत तो होगी. साथ ही दफ्तर के चक्कर भी नहीं काटने होंगे.
राज्य सरकार ने जारी किए आदेश
परिवहन विभाग में इस नई व्यवस्था को लेकर राज्य सरकार ने गजट में अधिसूचना जारी कर दी है. मध्य प्रदेश के पहले राजस्थान और केरल में इस तरह की व्यवस्था पहले से ही लागू कर दी गई है. मध्य प्रदेश सरकार ने स्मार्ट चिप कंपनी को लेकर चल रहे विवाद के बाद अब इस नई व्यवस्था को लागू किया है. बकाया राशि को लेकर विवाद के चलते स्मार्ट चिप कंपनी ने 30 सितंबर से प्रदेश में कामकाज बंद कर दिया है. अब नई व्यवस्था के तहत प्रदेश में राजस्थान और केरल सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन पर संबंधित अधिकारी के डिजीटल सिग्नेचर के बाद इसे ऑनलाइन ही जारी किया जाएगा. अभी तक सिर्फ लर्निंग लाइसेंस ही पीडीएफ फॉर्मेट में वाहन चालकों को दिए जाते रहे हैं.
वाहन चालकों को होगा फायदा
सरकार के इस फैसले से वाहन चालकों को दोहरा फायदा होगा. अभी तक वाहन चालकों को कार्ड प्रिंट कराने के लिए फीस के अतिरिक्त 200 रुपए देने होते थे. अब इस शुल्क वाहन चालकों को नहीं देना होगा. साथ ही परिवहन कार्यालय तक बार-बार जाने से वाहन चालक बच सकेंगे.
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ऐसे कर सकेंगे डाउनलोड
ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद वाहन चालक को परिवहन सेवा सिटीजन पार्टल पर एप्लीकेशन नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर के साथ अपनी जन्म तिथि डालनी होगी. इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा. यह ओटीपी डालने के बाद परमानेंट लाइसेंस की ई कॉपी डाउनलोड कर सकेंगे.