ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पूछा- दो माह के लिए कैसे जारी किए बसों के अस्थाई परमिट, अवमानना नोटिस जारी - जबलपुर क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त

मध्यप्रदेश हाई कोर्ट जबलपुर ने आदेश की अवहेलना करने पर क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त को नोटिस जारी किया है. हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि जानबूझकर आदेश की अवहेलना की गई है. MP High Court angry Bus permits

MP High Court angry
मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने पूछा दो माह के लिए अस्थाई परमिट क्यों दिए
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jan 22, 2024, 4:29 PM IST

जबलपुर। बस संचालन के लिए दो माह की अवधि का अस्थाई परमिट जारी किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने हलफनामा के साथ जवाब पेश नहीं किया. इस पर जस्टिस राज मोहन सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी मानते हुए क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है.

याचिका में क्या कहा गया

याचिकाकर्ता आरजे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थाई परमिट प्रदान किया है. सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किये जाते हैं. याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये गए थे. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसम्बर 2023 को जारी किये गये थे.

ये खबरें भी बढ़ें...

जानबूझकर आदेश नहीं माना

हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. इसके बाद न्यायालय ने 3 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश करने के लिए चेतावनी के साथ अंतिम समय प्रदान किया था. इसके बावजूद उनके द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया. एकलपीठ ने पाया कि अनावेदक ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया. एकलपीठ ने अनावेदक को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की.

जबलपुर। बस संचालन के लिए दो माह की अवधि का अस्थाई परमिट जारी किये जाने के संबंध में हाईकोर्ट में क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने हलफनामा के साथ जवाब पेश नहीं किया. इस पर जस्टिस राज मोहन सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश की नाफरमानी मानते हुए क्षेत्रीय परिवहन आयुक्त को अवमानना नोटिस जारी किया है.

याचिका में क्या कहा गया

याचिकाकर्ता आरजे फौजदार बस सर्विस की तरफ से दायर की गयी याचिका में कहा गया था कि क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त ने श्री दुर्गाम्बा बस सर्विस को बस संचालन के लिए दो माह का अस्थाई परमिट प्रदान किया है. सामान्य तौर पर अस्थाई परमिट एक माह के लिए जारी किये जाते हैं. याचिका की सुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उप परिवहन आयुक्त जबलपुर को इस संबंध में हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश जारी किये गए थे. एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के निर्देश 15 दिसम्बर 2023 को जारी किये गये थे.

ये खबरें भी बढ़ें...

जानबूझकर आदेश नहीं माना

हलफनामा के साथ जवाब पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था. इसके बाद न्यायालय ने 3 जनवरी को हुई सुनवाई के दौरान हलफनामा पेश करने के लिए चेतावनी के साथ अंतिम समय प्रदान किया था. इसके बावजूद उनके द्वारा हलफनामा पेश नहीं किया गया. एकलपीठ ने पाया कि अनावेदक ने जानबूझकर आदेश का पालन नहीं किया. एकलपीठ ने अनावेदक को अवमानना नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता आशीष रावत ने पैरवी की.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.