भोपाल। मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी में नियमित और संविदा पर पदस्थ कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए अब अधिकारियों के चक्कर नहीं काटने होंगे. ट्रांसफर के लिए कर्मचारियों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा और स्वयं के खर्चे पर अपना ट्रांसफर करा सकेंगे. यह सुविधा फिलहाल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की है.
इस वेबसाइट पर करना होगा आवेदन
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कर्मचारियों को ट्रांसफर के लिए वेबसाइट पोर्टल mpcz.in पर आवेदन करना होगा. इसके लिए 10 अगस्त तक की तारीख निर्धारित की गई है. वेबसाइट पर बिजली कंपनी का मैदानी अमले को आवेदन के साथ बताना होगा कि वे किस वजह से ट्रांसफर कराना चाहते हैं. जैसे परिवार में कोई सदस्य गंभीर रूप से बीमार है, पति या पत्नी सरकारी नौकरी में हैं और किसी दूसरे स्थान पर पदस्थ हैं या किसी सरकारी अनुदान प्राप्त संस्था में कार्यरत हैं.
अन्य विभागों में अभी ट्रांसफर पॉलिसी का इंतजार
आपसी स्थानांतरण या फिर अन्य कारणों से स्वयं के व्यय पर ट्रांसफर के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. यह सुविधा सिर्फ कर्मचारियों के लिए ही है. बिजली विभाग के अधिकारी ट्रांसफर के लिए इस साइट पर आवेदन नहीं कर सकेंगे. उधर, विद्युत वितरण कंपनी ने भले ही ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी हो, लेकिन प्रदेश के दूसरे विभागों के कर्मचारियों को ट्रांसफर से प्रतिबंध हटने का इंतजार है. ट्रांसफर से बैन हटने का मामला लगातार टलता जा रहा है. आमतौर पर मई और जून माह में ट्रांसफर से बैन हटाया जाता है, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से इस दौरान ट्रांसफर नहीं हो सके.
स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर की सुगबुगाहट
माना जा रहा है कि अन्य विभागों में बारिश का सीजन बीतने के बाद ही ट्रांसफर प्रक्रिया शुरू हो सकेगी. हालांकि स्कूल शिक्षा विभाग के ट्रांसफर को फिलहाल टाला जा सकता है. उधर, स्वास्थ्य विभाग विभिन्न जिलों में एक स्थान पर सालों से जमे कर्मचारियों की जानकारी जुटा रहा है. विभाग ने इसके लिए सभी जिला अस्पतालों के सिविल सर्जन, प्रशिक्षण केन्द्र के प्रिंसीपल, सीएमएचओ और क्षेत्रीय संचालकों को पत्र लिखकर जल्द से जल्द जानकारी भेजने के लिए कहा है. इसमें 3 साल से एक ही स्थान पर पदस्थ लेखापाल, स्टोरकीपर, क्रय लिपिक, फार्मासिस्ट सहायक लिपिकों की जानकारी मांगी गई है. माना जा रहा है कि जल्द ही इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है.