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राजसमंद में 8 वर्षीय बालिका से अश्लील हरकत पर वृद्ध को 5 वर्ष की सजा - 5 Years Jail For Molesting A Minor - 5 YEARS JAIL FOR MOLESTING A MINOR

राजसमंद में एक 64 साल के वृद्ध को कोर्ट ने 5 साल के कारावास की सजा सुनाई है. वृद्ध को कोर्ट ने 8 साल की बालिका से अश्लील हरकत करने का दोषी करार देते हुए ये सजा दी.

5 Years Jail For Molesting A Minor
वृद्ध को 5 वर्ष की सजा
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 9, 2024, 8:28 PM IST

राजसमंद. जिले में 8 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले 64 साल के वृद्ध को पाॅक्सो न्यायालय राजसमंद ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.

पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 13 अक्टूबर, 2021 को एक महिमा ने कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि 12 अक्टूबर, 2021 सुबह 7 बजे उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. रास्ते में सुंदर कॉलोनी, कांकरोली निवासी 64 वर्षीय वृद्ध मदनलाल पंथी उसे जबरन बहला फुसलाकर उसके घर ले गया. फिर जबरन किशोरी के कपड़े खोल दिए और अश्लील हरकतें करने लगा. मासूम पीड़िता छोड़ने की गुजारिश करती रही.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट का फैसला- अश्लील हरकत पर युवक को 3 साल की सजा

पीड़िता बोली कि अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे स्कूल जाना है. किसी तरह पीड़िता उसका हाथ छुड़ाकर अपने कपड़े ठीक कर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई. आरोपी ने पीड़िता को शाम को वापस घर आने व उसके घर मां व पिता के न होने पर बुलाने के लिए कहा. इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए उसके पिता की दुकान पर पहुंची और आपबीती सुनाई.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को सुनाई 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा

घटना के बाद पीड़िता की मां उसे लेकर कांकरोली थाने पहुंची, जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. न्यायालय में पीड़ित बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाह के बयान परीक्षित करवाए और 20 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए. न्यायालय ने गवाह, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को दोषी करार दिया.

राजसमंद. जिले में 8 साल की मासूम के साथ अश्लील हरकत करने वाले 64 साल के वृद्ध को पाॅक्सो न्यायालय राजसमंद ने दोषी करार देते हुए 5 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. पॉक्सो न्यायालय की न्यायाधीश पूर्णिमा गौड़ ने जघन्य अपराध मानते हुए आरोपी को 5 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया.

पॉक्सो न्यायालय के विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि 13 अक्टूबर, 2021 को एक महिमा ने कांकरोली थाने में रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि 12 अक्टूबर, 2021 सुबह 7 बजे उसकी 8 वर्षीय पुत्री घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी. रास्ते में सुंदर कॉलोनी, कांकरोली निवासी 64 वर्षीय वृद्ध मदनलाल पंथी उसे जबरन बहला फुसलाकर उसके घर ले गया. फिर जबरन किशोरी के कपड़े खोल दिए और अश्लील हरकतें करने लगा. मासूम पीड़िता छोड़ने की गुजारिश करती रही.

पढ़ें: पॉक्सो कोर्ट का फैसला- अश्लील हरकत पर युवक को 3 साल की सजा

पीड़िता बोली कि अंकल मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे स्कूल जाना है. किसी तरह पीड़िता उसका हाथ छुड़ाकर अपने कपड़े ठीक कर दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई. आरोपी ने पीड़िता को शाम को वापस घर आने व उसके घर मां व पिता के न होने पर बुलाने के लिए कहा. इस घटना के बाद पीड़ित बच्ची रोते हुए उसके पिता की दुकान पर पहुंची और आपबीती सुनाई.

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घटना के बाद पीड़िता की मां उसे लेकर कांकरोली थाने पहुंची, जहां पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में प्रकरण दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी. पुलिस ने जांच के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को गिरफ्तार किया और अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र पेश कर दिया. न्यायालय में पीड़ित बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने 13 गवाह के बयान परीक्षित करवाए और 20 दस्तावेजी साक्ष्य भी प्रस्तुत किए. न्यायालय ने गवाह, दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद आरोपी मदनलाल पंथी को दोषी करार दिया.

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