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पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा, मोहन सरकार रिटायर्ड कर्मचारियों को देगी 50 प्रतिशत DR

मोहन यादव सरकार ने पेंशनर्स को दिवाली का तोहफा दिया है. रिटायर्ड कर्मचारियों की DR में 4 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है.

pensioners DR increased 4 percent
पेंशनर्स को DR का तोहफा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : 3 hours ago

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के अगले दिन यानि 30 अक्टूबर को पेंशनर्स को भी 4 प्रतिशत मंहगाई राहत देने की घोषणा कर दी है. अब रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 50 प्रतिशत डीआर दिया जाएगा. हालांकि पेंशनर्स को बीते 9 महीने का एरियर सरकार नहीं देगी.

रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर
सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ता देने का फैसला लिया है. वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार अक्टूबर 2024 से मंहगई राहत का लाभ देगी. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को बीते 9 महीने का एरियर नहीं मिलेगा. रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई राहत का लाभ अक्टूबर के वेतन से देने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन दीपावली के कारण पेंशनर्स को 28 अक्टूबर को ही भुगतान कर दिया गया. इसलिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर के वेतन से मिलेगा, जो दिसंबर को प्राप्त होगा.

PENSIONERS DEARNESS RELIEF INCREASE
पेंशनरों को मिला दिवाली का तोहफा (ETV Bharat)

छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से बढ़ रहा था दबाव
बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के डीआर में डीए की तरह 4 प्रतिशत डीआर की वृद्धि की है. इस तरह वहां डीआर 50 प्रतिशत हो गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर मध्यप्रदेश सरकार की भी रजामंदी मांगी थी. छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति के बाद एमपी में भी डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है. इससे प्रदेश के 4 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ होगा.

छत्तीसगढ़ के बराबर पेंशनर्स को डीआर देने का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत देने की घोषणा कर दी है. जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी. इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है. बता दें, यह निर्णय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत को एक समान रखने का प्रावधान है.

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विद्युत वितरण कंपनियों ने भी बढ़ाया महंगाई भत्ता
मध्यप्रदेश में सरकार के बाद विद्युत वितरण कंपनियां भी अपने कर्मचारियों को 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता देंगी. कंपनियों ने चार प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसमें सातवें वेतनमान में कर्मचारियों को वर्तमान में मूल वेतन पर एक जनवरी 2024 से 50 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिलेगा.

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता देने के अगले दिन यानि 30 अक्टूबर को पेंशनर्स को भी 4 प्रतिशत मंहगाई राहत देने की घोषणा कर दी है. अब रिटायर्ड कर्मचारियों को भी सरकारी कर्मचारियों की तरह 50 प्रतिशत डीआर दिया जाएगा. हालांकि पेंशनर्स को बीते 9 महीने का एरियर सरकार नहीं देगी.

रिटायर्ड कर्मचारियों को नहीं मिलेगा एरियर
सरकारी कर्मचारियों को सरकार ने जनवरी 2024 से मंहगाई भत्ता देने का फैसला लिया है. वहीं रिटायर्ड कर्मचारियों को सरकार अक्टूबर 2024 से मंहगई राहत का लाभ देगी. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशनर्स को बीते 9 महीने का एरियर नहीं मिलेगा. रिटायर्ड कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई राहत का लाभ अक्टूबर के वेतन से देने के निर्देश दिए गए हैं. लेकिन दीपावली के कारण पेंशनर्स को 28 अक्टूबर को ही भुगतान कर दिया गया. इसलिए बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नवंबर के वेतन से मिलेगा, जो दिसंबर को प्राप्त होगा.

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छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले से बढ़ रहा था दबाव
बता दें कि, छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने सेवानिवृत्त कर्मचारियों, अधिकारियों के डीआर में डीए की तरह 4 प्रतिशत डीआर की वृद्धि की है. इस तरह वहां डीआर 50 प्रतिशत हो गया है. छत्तीसगढ़ सरकार ने इस पर मध्यप्रदेश सरकार की भी रजामंदी मांगी थी. छत्तीसगढ़ के प्रस्ताव पर राज्य सरकार की सहमति के बाद एमपी में भी डीआर में 4 प्रतिशत की वृद्धि की है. इससे प्रदेश के 4 लाख रिटायर्ड कर्मचारियों को लाभ होगा.

छत्तीसगढ़ के बराबर पेंशनर्स को डीआर देने का प्रावधान
मध्य प्रदेश सरकार ने अपने पेंशनरों के लिए महंगाई राहत देने की घोषणा कर दी है. जिससे अब प्रदेश के साढ़े चार लाख पेंशनरों को महंगाई से राहत मिल सकेगी. इस फैसले के अनुसार सातवें वेतनमान में महंगाई राहत को 50 प्रतिशत और छठवें वेतनमान में 239 प्रतिशत तक बढ़ाने का निर्णय है. बता दें, यह निर्णय मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा-49 के तहत लिया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पेंशनरों की महंगाई राहत को एक समान रखने का प्रावधान है.

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