धनबादः पूर्व भाजपा नेत्री द्वारा बाघमारा विधायक ढुल्लू महतो के ऊपर लगाए गए दुष्कर्म की कोशिश मामले में मंगलवार को अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट में महिला के अपने बयान से मुकर जाने और सुबूत के अभाव में विधायक ढुल्लू महतो को बरी कर दिया है. एमपी एमएलए की अखिलेश कुमार विशेष अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया है.सोमवार को ढुल्लू महतो का अदालत में सफाई बयान दर्ज किया गया था. जिसके बाद अदालत ने मंगलवार को अपना फैसला सुना दिया.
भाजपा की पूर्व नेत्री ने विधायक पर लगाया था दुष्कर्म की कोशिश का आरोप
बताते चलें कि भाजपा की एक पूर्व नेत्री ने विधायक ढुल्लू महतो के खिलाफ यौन शोषण करने का आरोप लगाया था. ढुल्लू महतो के खिलाफ 4 अक्टूबर 2019 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी. यह प्राथमिकी हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई थी. 15 फरवरी 2020 को पीड़ित पूर्व भाजपा नेत्री का अदालत में 164 का बयान दर्ज कराया गया था. पूर्व भाजपा नेत्री ने अपनी शिकायत में कहा था कि हिंदुस्तान जिंक के टुडू गेस्ट हाउस में ढुल्लू महतो ने उसे बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश की गई. पूर्व भाजपा नेत्री ने नवंबर 2015 को घटना का दिन बताया था.
मामले को लेकर धनबाद में हुआ था विधायक के खिलाफ आंदोलन
मामले को लेकर कोयलांचल में काफी आंदोलन भी हुआ था. विधायक ढुल्लू महतो की काफी किरकिरी हुई थी. पीड़िता को कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं का सहयोग भी प्राप्त हुआ था. यह मामला काफी सुर्खियों में रहा था. कोयलांचल का माहौल इस मामले को लेकर काफी दिनों तक गर्म रहा था. विधायक ढुल्लू महतो ने इस मामले में पूर्व में ही कहा था कि यह एक सोची-समझी साजिश का हिस्सा है, समय आने पर लोगों के सामने सच्चाई आ जाएगी.
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