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एमसीडी का ऐलान- 30 जून से पहले जमा करेंगे प्रॉपर्टी टैक्स तो मिलेगी 10 प्रतिशत की छूट - MCD Property Tax

दिल्ली नगर निगम ने प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने की अपील करते हुए लोगों से कहा कि अगर 30 जून तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करते हैं तो आपको चालू वित्तीय वर्ष में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी.

30 जून से पहले जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट
30 जून से पहले जमा करें प्रॉपर्टी टैक्स, 10 प्रतिशत की मिलेगी छूट (Etv Bharat फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 22, 2024, 10:17 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. सभी संपत्ति करदाता एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं. साथ ही निगम ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है.

निगम अधिकारियों ने कहा कि डीएमसी अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई है. इसके अलावा निगम (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत, संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय हो जाता है. इसलिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह 1 अप्रैल, 2024 को देय हो गया है.

निगम अधिकारियों के मुताबिक, करदाताओं को उनके संपत्ति कर के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए संपत्ति विभाग के कार्यालय 30 जून, 2024 तक सभी शनिवार को खुले रहेंगे. इसके अलावा, संपत्ति कर विभाग के जोनल कार्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, वार्डों में आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन की मदद से शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं.

बता दें, चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न वार्डों में 300 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है. शिविरों के दौरान 9,000 से अधिक करदाताओं ने अपने कर का भुगतान किया है. शिविरों के आयोजन में सहायता के लिए, आरडब्ल्यूए/मार्केट एसोसिएशन संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति कर विभाग से अनुरोध कर सकते हैं.

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नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम ने 30 जून से पहले अपने बकाया संपत्ति कर का भुगतान करने वाले लोगों को 10 प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है. सभी संपत्ति करदाता एमसीडी की वेबसाइट www.mcdonline.nic.in पर लॉग इन कर अपना बकाया संपत्तिकर जमा करवा सकते हैं. साथ ही निगम ने सभी संपत्ति मालिकों/खाली भूमि और भवनों के कब्जेदारों को अपनी संपत्तियों को जियो-टैग करने की भी सलाह दी है.

निगम अधिकारियों ने कहा कि डीएमसी अधिनियम, 2003 (संशोधित) की धारा 114 के प्रावधानों के अनुसार, दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकार क्षेत्र में आने वाली सभी इमारतें और खाली भूमि संपत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदाई है. इसके अलावा निगम (संपत्ति कर) उपनियम 2004 के नियम 22 के तहत, संपत्ति कर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल को देय हो जाता है. इसलिए चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, यह 1 अप्रैल, 2024 को देय हो गया है.

निगम अधिकारियों के मुताबिक, करदाताओं को उनके संपत्ति कर के भुगतान में सुविधा प्रदान करने के लिए संपत्ति विभाग के कार्यालय 30 जून, 2024 तक सभी शनिवार को खुले रहेंगे. इसके अलावा, संपत्ति कर विभाग के जोनल कार्यालयों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों, वार्डों में आरडब्ल्यूए और मार्केट एसोसिएशन की मदद से शिविर भी आयोजित किए जा रहे हैं.

बता दें, चालू वित्तीय वर्ष में विभिन्न वार्डों में 300 से अधिक शिविरों का आयोजन किया गया है. शिविरों के दौरान 9,000 से अधिक करदाताओं ने अपने कर का भुगतान किया है. शिविरों के आयोजन में सहायता के लिए, आरडब्ल्यूए/मार्केट एसोसिएशन संबंधित क्षेत्रीय संपत्ति कर विभाग से अनुरोध कर सकते हैं.

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