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"मौत होने तक जेल" नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोर्ट ने सुनाई ये सजा - एमसीबी रेप आरोपी को सजा

Prison Till Death मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर कोर्ट ने नाबालिग से दुष्कर्म को पीड़ित बच्ची के शरीर के साथ साथ मन पर भी बड़ा प्रहार बताया और कड़ी सजा सुनाई.

prison till death
मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Feb 29, 2024, 3:19 PM IST

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: घर में घुसकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने ये सजा सुनाकर समाज और ऐसी घिनौती सोच रखने वालों को बड़ा मैसेज दिया है.

बच्ची के हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म: घटना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर साल 2020 की है. बच्ची के मां पिता काम पर गए थे. घर में अकेली देखकर मोहल्ले का एक युवक घर में घुस गया. बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 दिसंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी को कोर्ट से जेल भेजा गया.

कोर्ट ने सुनाई मौत होने तक जेल: इस मामले की सुनवाई करते हुए मनेंद्रगढ़ कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो एक्ट) आनंद प्रकाश दीक्षित ने आरोपी को मौत होने तक जेल की सजा सुनाई. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा "आरोपी ने 13 साल दो महीने की बच्ची के साथ लैंगिग हमला करने का अपराध किया है. अभियुक्त का कृत्य न केवल पीड़िता के शरीर को चोट पहुंचाता है, बल्कि पीड़िता की आत्मा और मस्तिष्क पर भी अमिट आघात करता है. जिसे दंड देते समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता." जज ने आरोपी को धारा 376 (3) के तहत मौत होने तक कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ चलेंगी.

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गरियाबंद में डेढ़ साल के मासूम के सामने पति ने की पत्नी की हत्या
कवर्धा जिला पंचायत सीईओ के गनमैन ने खुद को मारी गोली, पुलिस जांच में जुटी

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर: घर में घुसकर 13 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को कोर्ट ने ये सजा सुनाकर समाज और ऐसी घिनौती सोच रखने वालों को बड़ा मैसेज दिया है.

बच्ची के हाथ पैर बांधकर किया दुष्कर्म: घटना मनेंद्रगढ़ थाना क्षेत्र में 2 दिसंबर साल 2020 की है. बच्ची के मां पिता काम पर गए थे. घर में अकेली देखकर मोहल्ले का एक युवक घर में घुस गया. बच्ची के हाथ पैर बांधकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया. मामले की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 दिसंबर 2020 को आरोपी को गिरफ्तार किया. आरोपी को कोर्ट से जेल भेजा गया.

कोर्ट ने सुनाई मौत होने तक जेल: इस मामले की सुनवाई करते हुए मनेंद्रगढ़ कोर्ट में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो एक्ट) आनंद प्रकाश दीक्षित ने आरोपी को मौत होने तक जेल की सजा सुनाई. मामले की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने कहा "आरोपी ने 13 साल दो महीने की बच्ची के साथ लैंगिग हमला करने का अपराध किया है. अभियुक्त का कृत्य न केवल पीड़िता के शरीर को चोट पहुंचाता है, बल्कि पीड़िता की आत्मा और मस्तिष्क पर भी अमिट आघात करता है. जिसे दंड देते समय नजर अंदाज नहीं किया जा सकता." जज ने आरोपी को धारा 376 (3) के तहत मौत होने तक कारावास, पॉक्सो एक्ट की धारा 4 की उपधारा 2 के तहत कारावास की सजा सुनाई है. दोनों सजाएं साथ चलेंगी.

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