रायपुर : छत्तीसगढ़ के चिकित्सा शिक्षा विभाग ने एमबीबीएस और बीडीएस में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग का टाइम टेबल जारी कर दिया है. काउंसिलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल आप संचालनालय की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं. काउंसलिंग पूरी होने के बाद चयनित विद्यार्थियों को राज्य के शासकीय और निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश मिलेगा.
काउंसिलिंग प्रक्रिया का शेड्यूल जारी : प्रदेश के निजी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रमों में एडमिशन के लिए काउंसिलिंग शुरु होने वाली है. चिकित्सा शिक्षा विभाग ने संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in पर समय सारिणी जारी कर दिया है. काउंसिलिंग प्रक्रिया की सारी जानकारी संचालनालय की वेबसाइट www.cgdme.in और एनआईसी की वेबसाइट https://cgdme.admissions.nic.in/ पर भी उपलब्ध है.
काउंसिलिंग के लिए समिति का गठन : चिकित्सा शिक्षा विभाग ने काउंसिलिंग कार्य के लिए 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस कमेटी की अध्यक्ष डॉ. राबिया परवीन सिद्दीकी (प्राध्यापक) करेंगी. इसके अलावा आईटी सेल नोडल अधिकारी डॉ. तरूणेश राज, डिप्टी डायरेक्टर और शिकायत अनुभाग अधिकारी डॉ. दिवाकर धुरंधर (सह प्राध्यापक) को नियुक्त किया गया है. काउंसिलिंग के संबंध में अलग से विज्ञप्ति भी जारी की गई है.
काउंसिलिंग में मोबाइल नंबर एक्टिव होना जरूरी : अभ्यर्थी ऑनलाइन पंजीयन करने के पहले छत्तीसगढ़ चिकित्सा, दंत चिकित्सा और भौतिक चिकित्सा (फिजियोथेरेपी) स्नातक प्रवेश नियम, 2018 और सूचनापत्र विशेषकर आरक्षण/काउंसिलिंग प्रक्रिया/बॉण्ड/दिव्यंगजन/अन्य संवर्ग इत्यादि के संबंध में अध्ययन कर लें. काउंसिलिंग प्रक्रिया के दौरान अभ्यर्थियों का दिया हुआ मोबाइल नंबर सक्रिय होना चाहिए. क्योंकि ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया पूरी तरह से ओटीपी पर आधारित है.
बैंक खाता भी एक्टिव रखें : आवेदन के लिए एक बैंक खाता सक्रिय होना जरूरी है, जो अभ्यर्थी/अभ्यर्थी के माता-पिता या अभिभावक के नाम पर होना चाहिए. अभ्यर्थी लॉगिन में शिकायत अनुभाग का उपयोग किसी भी प्रश्न के समाधान के लिए किया जा सकता है. हेल्पडेस्क नं. 0771-2972977 कार्यालयीन समय में उपलब्ध रहेगा. ऑनलाइन आवेदन शुल्क और पंजीयन शुल्क की राशि का भुगतान होने पर पोर्टल से पुष्टि होने के पहले दोबारा भुगतान न करें.
किसी व्यक्ति और संस्था के धोखे से बचें : अभ्यर्थी आवंटन के पूर्व संपूर्ण आवश्यक दस्तावेज़ तैयार रखें. सभी शासकीय, निजी चिकित्सा और दंत चिकित्सा महाविद्यालयों का आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग की गठित काउंसिलिंग समिति करेगी. इसलिए किसी व्यक्ति/संस्था के धोखे में नहीं फंसें. शासन के आदेशानुसार काउंसिलिंग की सभी प्रक्रिया में पूर्णरूप से पारदर्शिता बरते जाने के निर्देश हैं.
सौ: सीजी डीपीआर