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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण में श्रीकृष्ण सेवा संस्थान ने किया चौंकाने वाला दावा

Mathura Krishna Janmabhoomi Dispute : श्रीकृष्ण जन्मभूमि संस्थान के वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल ने तमाम अभिलेख मंदिर के नाम होने की बात कही है.

श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण.
श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर जिला न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 18 मामले विचाराधीन हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता करके समय आने पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने की बात कही है. ट्रस्ट का दावा है कि मालिकाना हक के बाबत खेवट खसरा खतौनी, बिजली के बिल, नगर निगम समेत कई अहम दस्तावेजों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संस्थान का नाम अंकित है. इसके इतर कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं.

जानकारी देते वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर विभिन्न पक्षकारों की ओर से 18 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं. याचिकाएं जिला न्यायालय से स्थानांतरण होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं. सभी याचिकाओं में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है. पिछले दिनों श्रीकृष्ण जन्म स्थल मंदिर ट्रस्ट मालिकाना हक को लेकर एक अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है. कोर्ट में चल रहे प्रकरण को लेकर मंदिर की ओर से वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल को मुकदमों की पैरोपकारी के लिए अधिकृत किया गया है.



गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान विनोद कुमार जिंदल ने कहा समय आने पर न्यायालय में हम मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करेंगे. फिलवक्त कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक साबित करने के लिए बिजली का बिल, खेवट खतौनी खसरा, नगर निगम बिल समेत कई राजस्व अभिलेखों में मंदिर का नाम है. कोर्ट में चल रहे प्रकरण के बाबत वरिष्ठ ट्रस्टी ने कहा कि जिन लोगों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की हैं. वे सभी हमारे साथ मिलकर इस दावे को मजबूती प्रदान करें और माननीय न्यायालय में दाखिल मुकदमे वापस ले लें. अन्यथा उन मुकदमों में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट अपना पक्ष दाखिल करेगा.

यह भी पढ़ें : मथुरा: कृष्ण जन्मभूमि विवाद की सुनवाई सिविल कोर्ट में, परिसर से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका मंजूर

यह भी पढ़ें : योग गुरु बाबा रामदेव पहुंचे मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर दिया ये बयान

मथुरा : श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह प्रकरण को लेकर जिला न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में 18 मामले विचाराधीन हैं. श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान ट्रस्ट की ओर से प्रेस वार्ता करके समय आने पर श्रीकृष्ण जन्मभूमि संबंधी सभी दस्तावेज कोर्ट में पेश करने की बात कही है. ट्रस्ट का दावा है कि मालिकाना हक के बाबत खेवट खसरा खतौनी, बिजली के बिल, नगर निगम समेत कई अहम दस्तावेजों में श्रीकृष्ण जन्मभूमि संस्थान का नाम अंकित है. इसके इतर कथित शाही ईदगाह मस्जिद के पास कोई भी दस्तावेज नहीं हैं.

जानकारी देते वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद प्रकरण को लेकर विभिन्न पक्षकारों की ओर से 18 याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई हैं. याचिकाएं जिला न्यायालय से स्थानांतरण होकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं. सभी याचिकाओं में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट को पार्टी बनाया गया है. पिछले दिनों श्रीकृष्ण जन्म स्थल मंदिर ट्रस्ट मालिकाना हक को लेकर एक अन्य वाद सिविल जज सीनियर डिवीजन मथुरा की कोर्ट में दाखिल किया गया था. जिसे न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए रजिस्टर्ड कर लिया गया है. कोर्ट में चल रहे प्रकरण को लेकर मंदिर की ओर से वरिष्ठ ट्रस्टी विनोद कुमार जिंदल को मुकदमों की पैरोपकारी के लिए अधिकृत किया गया है.



गुरुवार को श्रीकृष्ण जन्मभूमि परिसर के गेस्ट हाउस में प्रेसवार्ता के दौरान विनोद कुमार जिंदल ने कहा समय आने पर न्यायालय में हम मालिकाना हक संबंधी दस्तावेज पेश करेंगे. फिलवक्त कृष्ण जन्मभूमि पर मालिकाना हक साबित करने के लिए बिजली का बिल, खेवट खतौनी खसरा, नगर निगम बिल समेत कई राजस्व अभिलेखों में मंदिर का नाम है. कोर्ट में चल रहे प्रकरण के बाबत वरिष्ठ ट्रस्टी ने कहा कि जिन लोगों ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर न्यायालय में याचिकाएं दाखिल की हैं. वे सभी हमारे साथ मिलकर इस दावे को मजबूती प्रदान करें और माननीय न्यायालय में दाखिल मुकदमे वापस ले लें. अन्यथा उन मुकदमों में भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा ट्रस्ट अपना पक्ष दाखिल करेगा.

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