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मनीष सिसोदिया की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 6 अप्रैल तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत - Manish Sisodia custody extends

Manish Sisodia Case Hearing: कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 19, 2024, 2:22 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. मनीष सिसोदिया पिछले साल से ही जेल में बंद हैं.

इससे पहले 7 मार्च को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए इनकी न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक के लिए बढ़ाई थी. आज भी मनीष सिसोदिया के वकील ने काफी दलील दी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला. और कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है. वहीं, 17 फरवरी को कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा थी कि दस्तावेज़ों के मिलान के लिए एक साल दिया था. वो अभी तक नहीं किया गया.

वहीं, इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज अदालत में पेशी से छूट मिल गई. उनके वकील ने दलील दी थी कि संजय सिंह को राहत दी जाए उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है. कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज मंगलवार को दिल्ली शराब नीति मामले पर सुनवाई करते हुए सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 6 अप्रैल तक कर दिया. स्पेशल जज एमके नागपाल ने ये आदेश दिया. मनीष सिसोदिया पिछले साल से ही जेल में बंद हैं.

इससे पहले 7 मार्च को कोर्ट ने मनीष सिसोदिया के मामले में सुनवाई करते हुए इनकी न्यायिक हिरासत 19 मार्च तक के लिए बढ़ाई थी. आज भी मनीष सिसोदिया के वकील ने काफी दलील दी, लेकिन कोर्ट से कोई राहत नहीं मिला. और कोर्ट ने सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 6 अप्रैल तक बढ़ा दी है. वहीं, 17 फरवरी को कोर्ट ने आरोपियों के वकील से नाराजगी जताई थी और कहा थी कि दस्तावेज़ों के मिलान के लिए एक साल दिया था. वो अभी तक नहीं किया गया.

वहीं, इस मामले में आप के राज्यसभा सांसद संजय सिंह को आज अदालत में पेशी से छूट मिल गई. उनके वकील ने दलील दी थी कि संजय सिंह को राहत दी जाए उन्हें राज्यसभा की शपथ लेनी है. कोर्ट ने 24 जनवरी को इस मामले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को नियमित जमानत दी थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर 2023 को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

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