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सिसोदिया की जमानत याचिका पर ED और CBI को नोटिस, अगली सुनवाई 8 मई को - Manish Sisodia bail plea hearing - MANISH SISODIA BAIL PLEA HEARING

Manish Sisodia bail plea hearing: दिल्ली हाईकोर्ट में शुक्रवार को मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई. कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए मामले में अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया है. पढ़ें पूरी खबर..

पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया
पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ((फाइल फोटो))
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 3, 2024, 11:38 AM IST

Updated : May 3, 2024, 3:09 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर जवाब भी मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने को कहा है. शुक्रवार सुबह सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद, उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

इसपर हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा. बाद में सीबीआई और ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. तब कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने का आदेश जारी रखने को कहा. बता दें कि 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.

यह भी पढ़ें- स्कूलों में बम होने की अफवाह की घटनाओं को लेकर दिल्ली सरकार अब तक नहीं दे पाई है रिपोर्ट, तीन मई को होगी सुनवाई

इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन को सात फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या चर्चा नहीं की गई. ये नीति कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं. इसके लिए उनको हलफनामा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले मे बड़ी संख्या में अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई थीं. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली आबकारी घोटाला: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 8 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुनवाई की. साथ ही कोर्ट ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी कर जमानत याचिका पर जवाब भी मांगा है. जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 8 मई को करने का आदेश दिया. हाईकोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने की अनुमति का ट्रायल कोर्ट का आदेश जारी रखने को कहा है. शुक्रवार सुबह सुनवाई के दौरान सिसोदिया की ओर से हाईकोर्ट को सूचित किया गया कि ट्रायल कोर्ट की ओर से सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज करने के बाद, उन्हें उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही है.

इसपर हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी को निर्देश लेकर आने को कहा. बाद में सीबीआई और ईडी ने कहा कि अगर सिसोदिया को उनकी पत्नी से मिलने की अनुमति दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है. तब कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी पत्नी से हफ्ते में एक बार मिलने का आदेश जारी रखने को कहा. बता दें कि 30 अप्रैल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में सिसोदिया की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था.

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इसी आदेश को सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी. राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईडी ने सिसोदिया की जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि प्रॉफिट मार्जिन को सात फीसदी से बढ़ाकर 12 फीसदी करने को सही ठहराने को लेकर कोई बैठक या चर्चा नहीं की गई. ये नीति कुछ थोक विक्रेताओं के पक्ष में थी. सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा था कि सिसोदिया के वकील सिर्फ ट्रायल में देरी को लेकर जमानत के लिए दबाव बना रहे हैं. इसके लिए उनको हलफनामा दाखिल करना चाहिए, क्योंकि इस मामले मे बड़ी संख्या में अलग-अलग अर्जियां दाखिल की गई थीं. इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि मुकदमा धीमी गति से चल रहा है.

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Last Updated : May 3, 2024, 3:09 PM IST
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