जयपुर. राज्य उपभोक्ता आयोग, जयपुर ने मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट को राहत देते हुए आईसीआईसीआई बैंक को निर्देश दिया है कि वह ट्रस्ट के खाते से डेबिट फ्रीज तुरंत हटा दें और ट्रस्ट को पूर्व की तरह खाते का संचालन करने दें. वहीं विपक्षी बैंक की ओर से ट्रस्ट को खाते संचालन नहीं करने को सेवादोष करार देते हुए बैंक पर 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है. आयोग ने यह आदेश मंदिर ठिकाना गलता ट्रस्ट के एकल प्रन्यासी एवं महंत अवधेश कुमार मिश्रा की अपील पर दिया.
राज्य उपभोक्ता आयोग ने अपने निर्णय में कहा कि जिला उपभोक्ता आयोग को केवल यह देखना था कि खाताधारक बैंक का उपभोक्ता है या नहीं. वहीं क्या किसी ट्रस्टी के पक्षकार की आपत्ति पर बैंक को किसी खाताधारक उपभोक्ता के खाते को डेबिट फ्रीज करने का अधिकार है या नहीं, लेकिन जिला आयोग ने ट्रस्ट के स्वामित्व का मुद्दा बताते हुए इसमें दखल देने से ही मना कर दिया. अपील में जिला उपभोक्ता आयोग, जयपुर-तृतीय के 31 अगस्त, 2023 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें इस मामले में यह कहते हुए दखल से मना कर दिया था कि यह जटिल है और ट्रस्ट के स्वामित्व से जुड़ा हुआ है.
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ऐसे में सिविल कोर्ट ही साक्ष्यों व दस्तावेजों के आधार पर स्वामित्व का मुद्दा तय कर सकता है ना कि उपभोक्ता आयोग. दरअसल गलता ट्रस्ट के ट्रस्टी अवधेश मिश्रा व उनके बेटे ने आईसीआईसीआई बैंक में दस्तावेज पेश कर खाता खुलवाया था, लेकिन एक तृतीय पक्षकार सुरेश कुमार मिश्रा ने खुद को ट्रस्ट का कोषाध्यक्ष बताते हुए ट्रस्ट के बैंक खाते पर आपत्ति कर दी और इसके चलते विपक्षी बैंक ने खाते को डेबिट फ्रीज कर दिया. विपक्षी बैंक की इस कार्रवाई को ट्रस्ट ने जिला उपभोक्ता आयोग में चुनौती दी थी.