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नाबालिग बच्ची से रेप के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 10 साल की सजा, जुर्माना भी लगाया - Man sentenced to 10 years in jail

Man sentenced to 10 years in jail: जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दोषी को 10 साल कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jul 9, 2024, 3:07 PM IST

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: कोतवाली सेक्टर 49 से नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-द्वितीय) ने अंकित पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

दरअसल, 2021 में नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में दोषी अंकित पासवान 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अपने साथ गुड़गांव ले गया. जहां पर पीड़िता को दो दिनों के बाद होश आया जब पीड़िता ने देखा तो वह एक कमरे में बंद थी. जहां पर दोषी ने पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखा उसके द्वारा मना करने पर दोषी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

अभियोजन अधिकारी चमन पाल सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता के पिता ने शिकायत देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह स्कूल के लिए गई थी, जो कक्षा 8 में पढ़ती है. लेकिन वह स्कूल से वापस नहीं लौटी. काफी तलाश करने के बाद भी जब मासूम नहीं मिली तो पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच करते हुए एक सप्ताह के अंदर पीड़िता को आरोपी अंकित पासवान के पास से बरामद किया.

यह भी पढ़ें- सौम्या विश्वनाथन हत्याकांड: सुप्रीम कोर्ट ने जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिकाओं पर दोषियों से मांगा जवाब

इसके बाद न्यायालय में पेश करते हुए परिजनों को सौंप दिया. पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में दुष्कर्म की धाराओं को बढ़ाते हुए चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो दो सौरभ द्विवेदी ने सभी सबूतों, गवाहो व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद आरोपी अंकित पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

यह भी पढ़ें- दिल्ली के सीलमपुर इलाके में दो युवक गोली लगने से घायल, एक हमलावर गिरफ्तार

नई दिल्ली/ग्रेटर नोएडा: कोतवाली सेक्टर 49 से नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के मामले में दोष सिद्ध होने पर अपर सत्र विशेष न्यायाधीश (पाक्सो-द्वितीय) ने अंकित पासवान को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. अदालत ने दोषी पर 40 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

दरअसल, 2021 में नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र में दोषी अंकित पासवान 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग पीड़िता को कोल्डड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाकर अपने साथ गुड़गांव ले गया. जहां पर पीड़िता को दो दिनों के बाद होश आया जब पीड़िता ने देखा तो वह एक कमरे में बंद थी. जहां पर दोषी ने पीड़िता से शादी करने का प्रस्ताव रखा उसके द्वारा मना करने पर दोषी ने उसके साथ जबरन दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.

अभियोजन अधिकारी चमन पाल सिंह ने बताया कि नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत पीड़िता के पिता ने शिकायत देते हुए पुलिस को बताया कि उसकी नाबालिग बेटी सुबह स्कूल के लिए गई थी, जो कक्षा 8 में पढ़ती है. लेकिन वह स्कूल से वापस नहीं लौटी. काफी तलाश करने के बाद भी जब मासूम नहीं मिली तो पीड़ित पिता ने पुलिस से शिकायत की. शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और जांच करते हुए एक सप्ताह के अंदर पीड़िता को आरोपी अंकित पासवान के पास से बरामद किया.

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इसके बाद न्यायालय में पेश करते हुए परिजनों को सौंप दिया. पीड़िता के बयानों के आधार पर पुलिस ने गुमशुदगी के मामले में दुष्कर्म की धाराओं को बढ़ाते हुए चार्जशीट जिला न्यायालय में पेश की. जिला न्यायालय में सुनवाई के दौरान अपर सत्र विशेष न्यायाधीश पोक्सो दो सौरभ द्विवेदी ने सभी सबूतों, गवाहो व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की जिरह के बाद आरोपी अंकित पासवान को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई.

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