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महासमुंद में पियक्कड़ गुरुजी निलंबित, जानिए चौंकाने वाली वजह - Lok Sabha Election 2024

महासमुंद जिले में लोकसभा चुनाव प्रशिक्षण में बाधा डालने पर एक शराबी शिक्षक को निलंबित किया गया है. सिविल सेवा आचरण नियम तोड़ने की वजह से महासमुंद कलेक्टर प्रभात मलिक ने टीचर को निलंबित किया है.

LOK SABHA ELECTION 2024
महासमुंद कलेक्टर ने शिक्षक को किया निलंबित
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Apr 11, 2024, 6:16 PM IST

महासमुंद: जिले में लोकसभा चुनाव के लिए अधिकारियों, कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. शिक्षकों को भी चुनाव प्रक्रिया की बारिकियां सिखाई जा रही है. इस ट्रेनिंग के दौरान एक शिक्षक शराब पीकर पहुंच गए. अब इस शराबी शिक्षक को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. महासमुंद कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी प्रभात मलिक ने शिक्षक को निलंबित कर दिया है.

प्रशिक्षण में बाधा डाल रहा था शराबी शिक्षक: दरअसल, महासमुंद के लहरौद पिथौरा ब्लॉक में 9 अप्रैल को अंजली हायर सेकेण्डरी स्कूल में चुनावी ट्रेनिंग चल रही थी. सरकारी प्राथमिक शाला बेलर में पढ़ाने वाले शिक्षक हेमंत पटेल भी ट्रेनिंग ले रहे थे. हेमंत पटेल शराब के नशे में धुत थे. साथी शिक्षकों ने हेमंत को समझाइश भी दी कि वह नशे में धुत होकर इस ट्रेनिंग में शामिल न हों. लेकिन उनकी बात शिक्षक ने अनसुना कर दिया और प्रशिक्षण में बाधा डालने लगा.

कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को किया निलंबित: शिक्षक के नशे में होने और प्रशिक्षण में बाधा डालने की जानकारी महासमुंंद कलेक्टर को मिली. इससे नाराज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने शराबी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में हेमंत पटेल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा के मुख्यालय कार्यालय में भेज दिया गया है. उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा.

सिविल सेवा आचरण नियम तोड़ने पर कार्रवाई: निलंबन आदेश में कहा गया है कि हेमंत पटेल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है. यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है. यही वजह है कि शिक्षक हेमंत पटेल को निलंबित किया गया है.

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प्रशिक्षण में बाधा डाल रहा था शराबी शिक्षक: दरअसल, महासमुंद के लहरौद पिथौरा ब्लॉक में 9 अप्रैल को अंजली हायर सेकेण्डरी स्कूल में चुनावी ट्रेनिंग चल रही थी. सरकारी प्राथमिक शाला बेलर में पढ़ाने वाले शिक्षक हेमंत पटेल भी ट्रेनिंग ले रहे थे. हेमंत पटेल शराब के नशे में धुत थे. साथी शिक्षकों ने हेमंत को समझाइश भी दी कि वह नशे में धुत होकर इस ट्रेनिंग में शामिल न हों. लेकिन उनकी बात शिक्षक ने अनसुना कर दिया और प्रशिक्षण में बाधा डालने लगा.

कलेक्टर ने शराबी शिक्षक को किया निलंबित: शिक्षक के नशे में होने और प्रशिक्षण में बाधा डालने की जानकारी महासमुंंद कलेक्टर को मिली. इससे नाराज कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी ने शराबी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया. निलंबन अवधि में हेमंत पटेल को विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी पिथौरा के मुख्यालय कार्यालय में भेज दिया गया है. उन्हें निलंबन अवधि के दौरान नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलता रहेगा.

सिविल सेवा आचरण नियम तोड़ने पर कार्रवाई: निलंबन आदेश में कहा गया है कि हेमंत पटेल ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के नियम 134 और छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 का उल्लंघन किया है. यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण नियंत्रण और अपील नियम 1966 के तहत दण्डनीय है. यही वजह है कि शिक्षक हेमंत पटेल को निलंबित किया गया है.

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