महराजगंज : शिक्षक नियुक्ति मामले में पुलिस शुक्रवार को बीएसए को गिरफ्तार करने उनके कार्यालय पहुंची. हालांकि वह अपने कार्यालय में नहीं मिले. मामला नौतनवा क्षेत्र के एक एडेड विद्यालय से जुड़ा है. विशेष याचिका की सुनवाई में नोटिस जारी होने के बाद भी बीएसए कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे. इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त रुख अख्तियार किया.
हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने का आदेश जारी किया है. हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए सीजेएम कोर्ट ने बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है. कोतवाली पुलिस वारंट लेकर बीएसए को गिरफ्तार करने शुक्रवार को उनके कार्यालय पहुंच गई, लेकिन बीएसए कार्यालय में नहीं मिले. इसके बाद पुलिस वापस लौट गई.
मामला वर्ष 2018 में एडेड स्कूलों में शिक्षक भर्ती से जुड़ा है. इस मामले में एक अभ्यर्थी ने नियुक्ति से जुड़े मामले में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है. सुनवाई के बाद बीएसए को हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, लेकिन बीएसए हाईकोर्ट में उपस्थित नहीं हुए. इस मामले में हाईकोर्ट ने सीजेएम न्यायालय को बीएसए के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है. बीएसए को नौ जनवरी 2025 को हाईकोर्ट में उपस्थिति सुनिश्चित कराने का निर्देश जारी किया है.
कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराने के लिए पुलिस शुक्रवार को बीएसए कार्यालय में पहुंची थी, लेकिन बीएसए कार्यालय में मौजूद नहीं मिले. इसके बाद पुलिस टीम वापस लौट आई. अगली तिथि पर उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी.