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धार की भोजशाला पर किसका हक, जैन समाज ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा - Jain Community Claim Bhojshala SC - JAIN COMMUNITY CLAIM BHOJSHALA SC

धार की भोजशाला पर जैन समाज के दावा करने के बाद हाईकोर्ट में लगाई याचिका को रिवर्स कर दिया था और सही मापदंडों पर याचिका दायर करने की बात कही थी. इसके बाद अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी है.

Jain Community Claim Bhojshala
जैन समाज की याचिका को हाईकोर्ट ने किया रिवर्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Jul 25, 2024, 10:42 PM IST

इंदौर: धार की भोजशाला को लेकर पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में जैन समाज ने एक याचिका दायर की थी और धार की भोजशाला पर अपना दावा किया था लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को रिवर्स कर दिया. अब जैन समाज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और वहां पर एक याचिका लगाई है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

हाईकोर्ट ने रिवर्स की याचिका

धार की भोजशाला पर दावे को लेकर पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में जैन समाज ने एक याचिका लगाई थी. इंदौर हाई कोर्ट ने जब जैन समाज के द्वारा लगाई गई याचिका को देखा तो इंदौर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह जानकारी दी कि आपने जो याचिका लगाई है वह हाई कोर्ट के मापदंडों के मुताबिक नहीं लगाई है और उसके तहत उसे रिवर्स कर दिया. सही मापदंडों के आधार पर याचिका लगाने पर सुनवाई करने की बात भी कही. अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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भोजशाला पर जैन समाज ने किया दावा

बता दें जैन समाज की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी तो उसमें इस बात के दावे किए गए थे कि धार की भोजशाला पर अधिकार जैन समाज का है क्योंकि वहां पर जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं. इसलिए भोजशाला का अधिकार जैन समाज को मिलना चाहिए. इसी तर्क के साथ जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहां भी इन्हीं तर्कों के साथ याचिका लगाई है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर भी संभवत आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

इंदौर: धार की भोजशाला को लेकर पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में जैन समाज ने एक याचिका दायर की थी और धार की भोजशाला पर अपना दावा किया था लेकिन कोर्ट ने उस याचिका को रिवर्स कर दिया. अब जैन समाज ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है और वहां पर एक याचिका लगाई है. जिस पर आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

हाईकोर्ट ने रिवर्स की याचिका

धार की भोजशाला पर दावे को लेकर पिछले दिनों इंदौर हाई कोर्ट में जैन समाज ने एक याचिका लगाई थी. इंदौर हाई कोर्ट ने जब जैन समाज के द्वारा लगाई गई याचिका को देखा तो इंदौर हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता को यह जानकारी दी कि आपने जो याचिका लगाई है वह हाई कोर्ट के मापदंडों के मुताबिक नहीं लगाई है और उसके तहत उसे रिवर्स कर दिया. सही मापदंडों के आधार पर याचिका लगाने पर सुनवाई करने की बात भी कही. अब याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.

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बता दें जैन समाज की ओर से इंदौर हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी तो उसमें इस बात के दावे किए गए थे कि धार की भोजशाला पर अधिकार जैन समाज का है क्योंकि वहां पर जिस तरह के साक्ष्य मिले हैं वह जैन धर्म से संबंधित हैं. इसलिए भोजशाला का अधिकार जैन समाज को मिलना चाहिए. इसी तर्क के साथ जैन समाज ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और वहां भी इन्हीं तर्कों के साथ याचिका लगाई है. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को एक्सेप्ट कर लिया है और उस पर भी संभवत आने वाले दिनों में सुनवाई हो सकती है.

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