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स्कूली बच्चों का एक्सीडेंट: प्राइवेट स्कूल कार का रजिस्ट्रेशन निरस्त, तीन माह के लिए ड्राइवर का लाइसेंस निलंबित - school car Driver license suspended - SCHOOL CAR DRIVER LICENSE SUSPENDED

लखनऊ में शहीद पथ पर जब स्कूली बच्चों को ले जा रही एक निजी कार हादसे का शिकार हो गई, तो परिवहन विभाग के चेकिंग दस्ते नींद से जागे. अब लखनऊ आरटीओ ने निजी कार का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है. साथ ही चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है.

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निजी स्कूल कार का रजिस्ट्रेशन निरस्त (photo credit- Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 10, 2024, 1:09 PM IST

लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ पर जिस निजी स्कूल कार का एक्सीडेंट हुआ था, अब परिवहन विभाग ने संबधित वाहन स्वामी और चालक पर सख्त एक्शन लिया है. लखनऊ आरटीओ ने निजी कार का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है. चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है. आरटीओ कार्यालय में निजी कार जितेंद्र कुमार के नाम से दर्ज है, जबकि कार का चालक शिवम गौतम है. अब शिवम गौतम के पास तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा.


लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि जिस प्राइवेट कार से स्कूली बच्चों के साथ दर्दनाक घटना हुई वह नियमों का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. प्राइवेट कार व्यवसायिक गतिविधियों में काम आ रही थी. लिहाजा, इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही व्यावसायिक टैक्स, प्रदूषण, फिटनेस का जो भी टैक्स और फीस बनेगी वह भी जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा.

इसे भी पढ़े-निजी गाड़ियों का स्कूली बच्चों को ढोने में धड़ल्ले से हो रहा कमर्शियल इस्तेमाल, RTO बोले- हादसे वाली प्राइवेट स्कूल वैन का सस्पेंड होगा रजिस्ट्रेशन - Lucknow RTO Orders Strict Action

वाहन के चालक शिवम गौतम का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है. यह दोनों प्रक्रियाएं अभी ऑनलाइन पूरी की गई हैं. सोमवार को संबंधित वाहन स्वामी और ड्राइवर के पते पर नोटिस भी भेजी जाएगी. इसके बाद चालक को आरटीओ कार्यालय में अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा.

बता दें, कि राजधानी के ज्यादातर स्कूलों में निजी कारों से बच्चे ढोए जा रहे हैं. यह मानकों का खुला उल्लंघन है. यह वाहन सेफ्टी फीचर्स से भी लैस नहीं हैं. अब स्कूल में लगे ऐसे निजी वाहनों पर सोमवार से आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे. चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का मखौल उड़ने वाले प्राइवेट वाहन संचालकों के खिलाफ एक्शन होगा. वाहनों को थानों में बंद कराया जाएगा. इसके अलावा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के एवज में जुर्माना भी वसूल किया जाएगा.

यह भी पढ़े-हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की ऑनलाइन बुकिंग में सेंध, राजस्थान का गिरोह UP में चला रहा कारोबार, चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश - Uttar Pradesh Transport Department

लखनऊ: राजधानी के शहीद पथ पर जिस निजी स्कूल कार का एक्सीडेंट हुआ था, अब परिवहन विभाग ने संबधित वाहन स्वामी और चालक पर सख्त एक्शन लिया है. लखनऊ आरटीओ ने निजी कार का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया है. चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया है. आरटीओ कार्यालय में निजी कार जितेंद्र कुमार के नाम से दर्ज है, जबकि कार का चालक शिवम गौतम है. अब शिवम गौतम के पास तीन माह तक ड्राइविंग लाइसेंस नहीं रहेगा.


लखनऊ के संभागीय परिवहन अधिकारी संजय तिवारी ने बताया कि जिस प्राइवेट कार से स्कूली बच्चों के साथ दर्दनाक घटना हुई वह नियमों का उल्लंघन कर रही थी, इसलिए संबंधित वाहन स्वामी के खिलाफ कार्रवाई की गई है. प्राइवेट कार व्यवसायिक गतिविधियों में काम आ रही थी. लिहाजा, इसका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दिया गया है, साथ ही व्यावसायिक टैक्स, प्रदूषण, फिटनेस का जो भी टैक्स और फीस बनेगी वह भी जुर्माने के रूप में वसूल किया जाएगा.

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वाहन के चालक शिवम गौतम का ड्राइविंग लाइसेंस भी तीन माह के लिए निलंबित कर दिया गया है. यह दोनों प्रक्रियाएं अभी ऑनलाइन पूरी की गई हैं. सोमवार को संबंधित वाहन स्वामी और ड्राइवर के पते पर नोटिस भी भेजी जाएगी. इसके बाद चालक को आरटीओ कार्यालय में अपना ड्राइविंग लाइसेंस सरेंडर करना पड़ेगा.

बता दें, कि राजधानी के ज्यादातर स्कूलों में निजी कारों से बच्चे ढोए जा रहे हैं. यह मानकों का खुला उल्लंघन है. यह वाहन सेफ्टी फीचर्स से भी लैस नहीं हैं. अब स्कूल में लगे ऐसे निजी वाहनों पर सोमवार से आरटीओ के प्रवर्तन अधिकारी कड़ी कार्रवाई करेंगे. चेकिंग अभियान चलाकर नियमों का मखौल उड़ने वाले प्राइवेट वाहन संचालकों के खिलाफ एक्शन होगा. वाहनों को थानों में बंद कराया जाएगा. इसके अलावा परमिट शर्तों का उल्लंघन करने के एवज में जुर्माना भी वसूल किया जाएगा.

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