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लखनऊ विकास प्राधिकरण ने पांच व्यावसायिक और दो आवासीय भवनों को किया सील

प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि एलडीए ने बिना अनुमति निर्माण कराने पर कार्रवाई की.

लखनऊ में व्यावसायिक निर्माण पर एक्शन.
लखनऊ में व्यावसायिक निर्माण पर एक्शन. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Oct 15, 2024, 10:36 PM IST

लखनऊ : एलडीए के शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने इंदिरा नगर, गुड़म्बा, जानकीपुरम, सैरपुर, अलीगंज सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई. इस दौरान बिना अनुमति विकसित किए जा रहे पांच व्यावसायिक काॅम्पलेक्स व दो आवासीय भवनों को सील कर दिया गया.



प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि मो. फारूख सिद्दीकी द्वारा खुर्रमनगर के मातिनपुरवा में भवन संख्या-529/196 पर 555 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा था. मो. आजम द्वारा गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर डीडी लाॅन के सामने 4000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो मंजिला व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था.

संदीप सिंह द्वारा जानकीपुरम में नहर रोड पर 3000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक गोदाम का निर्माण कराया गया था. अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा जानकीपुरम विस्तार में भूखण्ड संख्या-6/905 पर 2152 वर्गफिट क्षेत्रफल में तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. इसके अलावा उमेर फारूकी, मो. जावेद द्वारा गुड़म्बा के कल्याणपुर में कंचना बिहारी मार्ग, लेन नंबर-5 पर 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था.

इन सभी ने निर्माण के बाबत विधिक अनुमति नहीं ली थी. प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे उक्त निर्माण कार्यों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व शिव कुंवर द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया.


प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि राम वीर मिश्रा द्वारा सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर रोड स्थित छठा मिल में 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. जिसके खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. दिनेश कुमार व ममता द्वारा अलीगंज के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या-एम-1/41 पर 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवासीय भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा पुनः सीलिंग के आदेश दिए गए थे. उक्त आदेशों के अनुपालन में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह द्वारा पुलिस बल के सहयोग से दोनों परिसर को सील कर दिया गया.

यह भी पढ़ें : LDA की बड़ी कार्रवाई, लखनऊ में अवैध अपार्टमेंट, होटल और काॅम्पलेक्स सील - Illegal Building Sealed Lucknow

यह भी पढ़ें : एलडीए की कार्रवाई : लखनऊ में तीन व्यावसायिक निर्माण और 30 रो-हाउस सील

लखनऊ : एलडीए के शहर में अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार को प्रवर्तन टीम ने इंदिरा नगर, गुड़म्बा, जानकीपुरम, सैरपुर, अलीगंज सहित कई क्षेत्रों में कार्रवाई की गई. इस दौरान बिना अनुमति विकसित किए जा रहे पांच व्यावसायिक काॅम्पलेक्स व दो आवासीय भवनों को सील कर दिया गया.



प्रवर्तन जोन पांच के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि मो. फारूख सिद्दीकी द्वारा खुर्रमनगर के मातिनपुरवा में भवन संख्या-529/196 पर 555 वर्गमीटर क्षेत्रफल में आवासीय भवन का निर्माण कराया जा रहा था. मो. आजम द्वारा गुड़म्बा में कुर्सी रोड पर डीडी लाॅन के सामने 4000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर दो मंजिला व्यावसायिक काॅम्पलेक्स का निर्माण कराया जा रहा था.

संदीप सिंह द्वारा जानकीपुरम में नहर रोड पर 3000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक गोदाम का निर्माण कराया गया था. अभिषेक श्रीवास्तव द्वारा जानकीपुरम विस्तार में भूखण्ड संख्या-6/905 पर 2152 वर्गफिट क्षेत्रफल में तीन मंजिला व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. इसके अलावा उमेर फारूकी, मो. जावेद द्वारा गुड़म्बा के कल्याणपुर में कंचना बिहारी मार्ग, लेन नंबर-5 पर 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक निर्माण कराया जा रहा था.

इन सभी ने निर्माण के बाबत विधिक अनुमति नहीं ली थी. प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना किए जा रहे उक्त निर्माण कार्यों के विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा वाद योजित करते हुए सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. जिसके अनुपालन में सहायक अभियंता शिवा सिंह के नेतृत्व में अवर अभियंता इम्तियाज अहमद व शिव कुंवर द्वारा प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से प्रश्नगत स्थलों को सील कर दिया गया.


प्रवर्तन जोन-4 के जोनल अधिकारी माधवेश कुमार ने बताया कि राम वीर मिश्रा द्वारा सैरपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सीतापुर रोड स्थित छठा मिल में 2000 वर्गफिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यावसायिक भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. जिसके खिलाफ विहित न्यायालय द्वारा सीलिंग के आदेश पारित किए गए थे. दिनेश कुमार व ममता द्वारा अलीगंज के सेक्टर-बी में भूखण्ड संख्या-एम-1/41 पर 1800 वर्गफिट क्षेत्रफल में स्वीकृत मानचित्र के विपरीत आवासीय भवन का निर्माण करवाया जा रहा था. जिसके विरुद्ध विहित न्यायालय द्वारा पुनः सीलिंग के आदेश दिए गए थे. उक्त आदेशों के अनुपालन में अवर अभियंता सत्यवीर सिंह द्वारा पुलिस बल के सहयोग से दोनों परिसर को सील कर दिया गया.

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