लखनऊ : इंदिरा नगर के चांदन गांव में लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से विकसित की गई पाॅम पैराडाइज टाइटल कालोनी में सोमवार को एलडीए का बुलडोजर चला. स्थल पर विकसित की गई सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल, बिजली के खंभे समेत अन्य स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया गया. वहीं, इस मामले में लखनऊ विकास प्राधिकरण की अध्यक्ष/मंडलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब ने सख्त रवैया अपनाते हुए अवैध निर्माण रोकने में नाकाम रहे अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके तहत 7 इंजीनियर सस्पेंड किए जाएंगे, वहीं प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे 9 अभियंताओं के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गई है.
एलडीए सचिव विवेक श्रीवास्तव ने बताया कि अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा इंदिरा नगर के ग्राम-चांदन में मानस सिटी कालोनी के पास भूमि खसरा संख्या-288 पर लगभग 25 बीघा क्षेत्रफल में अवैध रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए रो-हाउस भवनों का निर्माण कराया जा रहा था. प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने सीलिंग की कार्रवाई करते हुए बिल्डर के खिलाफ स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई.
पाॅम पैराडाइज के 26 मकानों का दिया कब्जा : 01.01.2022 से 12.05.2023 के बीच प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे अभियंताओं के कार्यकाल में बिल्डर अमर अग्रवाल व अन्य द्वारा पाॅम पैराडाइज टाइटल कालोनी विकसित कर दी गई. 29 रो-हाउस भवनों का निर्माण पूर्ण कराया गया. 26 रो-हाउस भवनों में परिवारों को कब्जा दे दिया गया. इस पर प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने अवधि में प्रवर्तन जोन-5 में तैनात रहे सहायक अभियंताओं वीरेन्द्र प्रताप मिश्रा (सेवानिवृत्त), राहुल वर्मा, शीतल प्रसाद (सेवानिवृत्त) तथा अवर अभियंताओं रवि शंकर राय, ज्ञान प्रकाश श्रीवास्तव, आरके शर्मा, सुशील कुमार वर्मा, सत्यवीर सिंह एवं विपिन बिहारी राय के खिलाफ कार्रवाई की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी है.
इसके अलावा हजरतगंज क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से किये जा रहे निर्माण कार्यों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न करने वाले अभियंता भी कार्रवाई की जद में आ गए हैं. अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि आरके अग्रवाल व अन्य द्वारा हजरतगंज के गोखले मार्ग पर शालीमार मीडोज के सामने भूखण्ड संख्या-2ए पर अवैध रूप से निर्माण कार्य करवाया जा रहा था. इसी तरह अहाना वेन्चर्स के विश्वास स्वरूप द्वारा गोखले विहार में भूखण्ड संख्या-27/11 तथा 27/10 2ए वें लेन पर अवैध निर्माण कार्य करवाया जा रहा था.
2 साल से चल रहे थे अवैध निर्माण : वहीं, भुवनेश कुमार व अन्य द्वारा भूखंड संख्या-27/12 2ए वे लेन पर अनाधिकृत रूप से निर्माण कार्य कराया जा रहा था. चारों निर्माण कार्य लगभग 2 वर्ष से किये जा रहे, लेकिन इस अवधि में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अभियंताओं द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई. हाल ही में मंडलायुक्त डाॅ. रोशन जैकब के निर्देश पर नोटिस जारी करते हुए सीलिंग करवाई गई. लिहाजा 2 वर्ष के अंतराल में प्रवर्तन जोन-6 में तैनात रहे अवर अभियंताओं संजय मिश्रा, इम्तियाज अहमद, शिव कुंवर, भानु प्रकाश वर्मा, रवि प्रकाश, सुरेश कुमार व राकेश कुमार के खिलाफ कार्यवाही की संस्तुति करते हुए शासन को रिपोर्ट भेजी गयी है. इन सभी के निलंबन की संस्कृति की गई है.
जानकीपुरम विस्तार में अवैध प्लाटिंग : प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी रवि नंदन सिंह ने बताया कि शत्रुघन व अन्य की ओर से जानकीपुरम विस्तार के तिवारीपुर में नीलकंठ प्रापर्टीज नाम से लगभग 04 बीघा क्षेत्रफल में अनाधिकृत रूप से प्लाटिंग का कार्य करते हुए अवैध कालोनी विकसित की जा रही थी. प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत कराए बिना की जा रही अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा भी चल रहा है. जहां से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किए गए थे. इसके पालन में प्रवर्तन जोन-5 की टीम ने सोमवार को ध्वस्तीकरण किया. इस दौरान अवैध रूप से विकसित की गई सड़क, नाली, बाउन्ड्रीवाॅल आदि को ध्वस्त कर दिया गया.
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