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अवमानना के मामले में हाईकोर्ट ने लखनऊ बार के अध्यक्ष, महासचिव व चुनाव अधिकारी को किया तलब - Lucknow Bar Association - LUCKNOW BAR ASSOCIATION

लखनऊ हाईकोर्ट ने अवमानना के मामले में एडीजी एसटीएफ को लखनऊ बार एसोसिएशन (Lucknow Bar Association) के अध्यक्ष, महासचिव व चुनाव अधिकारी को नोटिस तामील कराने का आदेश दिया है. इस मामले में लखनऊ बार के पदाधिकारियों को 16 मई कोर्ट में उपस्थिति होने का आदेश किया है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 3, 2024, 7:08 AM IST

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले में एडीजी, एसटीएफ को आदेश दिया है कि वह लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव व चुनाव अधिकारी को नोटिस का तामीला सुनिश्चित करें. न्यायालय ने अध्यक्ष सुरेश कुमार पाण्डेय, महासचिव कुलदीप नारायन मिश्रा व कथित मुख्य चुनाव अधिकारी अरविन्द कुमार को तलब भी कर लिया है. न्यायालय ने उक्त तीनों पदाधिकारियों को 16 मई 2024 को 11 :30 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने बार के पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद तिवारी व अन्य की याचिका पर पारित किया है,

याचिका में पिछले वर्ष नवंबर माह में रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया गया है. इसमें रिट कोर्ट ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि लखनऊ बार एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों तथा सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए. न्यायालय ने यह आदेश कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव न कराने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दिया था.


वर्तमान अवमानना याचिका में कहा गया है कि रिट कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्तावों को जिलाधिकारी व उप-जिलाधिकारी मान्यता दे रहे हैं. जिसके तहत बार द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहने के प्रस्ताव भी शामिल हैं. इस पर न्यायालय ने बार के पदाधिकारियों को तलब कर लिया है. हालांकि अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित होने के कारण नोटिस का तामीला सिर्फ महासचिव व मुख्य चुनाव अधिकारी को कराने का आदेश एडीजी, एसटीएफ को दिया है.

लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अवमानना के एक मामले में एडीजी, एसटीएफ को आदेश दिया है कि वह लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव व चुनाव अधिकारी को नोटिस का तामीला सुनिश्चित करें. न्यायालय ने अध्यक्ष सुरेश कुमार पाण्डेय, महासचिव कुलदीप नारायन मिश्रा व कथित मुख्य चुनाव अधिकारी अरविन्द कुमार को तलब भी कर लिया है. न्यायालय ने उक्त तीनों पदाधिकारियों को 16 मई 2024 को 11 :30 बजे कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का आदेश दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति राजीव सिंह की एकल पीठ ने बार के पूर्व मंत्री रमेश प्रसाद तिवारी व अन्य की याचिका पर पारित किया है,

याचिका में पिछले वर्ष नवंबर माह में रिट कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला दिया गया है. इसमें रिट कोर्ट ने जिलाधिकारी व अन्य अधिकारियों को आदेश दिया था कि लखनऊ बार एसोसिएशन व इसके पदाधिकारियों तथा सदस्यों को कोई मान्यता न दी जाए. न्यायालय ने यह आदेश कलेक्ट्रेट स्थित लखनऊ बार एसोसिएशन का चुनाव न कराने पर नाराजगी प्रकट करते हुए दिया था.


वर्तमान अवमानना याचिका में कहा गया है कि रिट कोर्ट के आदेश के बावजूद लखनऊ बार एसोसिएशन द्वारा पारित प्रस्तावों को जिलाधिकारी व उप-जिलाधिकारी मान्यता दे रहे हैं. जिसके तहत बार द्वारा न्यायिक कार्यों से विरत रहने के प्रस्ताव भी शामिल हैं. इस पर न्यायालय ने बार के पदाधिकारियों को तलब कर लिया है. हालांकि अध्यक्ष की ओर से अधिवक्ता के उपस्थित होने के कारण नोटिस का तामीला सिर्फ महासचिव व मुख्य चुनाव अधिकारी को कराने का आदेश एडीजी, एसटीएफ को दिया है.

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