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लखनऊ में लव जिहाद: इन चार युवतियों पर शादी के बाद बनाया गया था धर्म परिवर्तन का दबाव, किसी की जिंदगी हुई खत्म तो किसी की बर्बाद - Love Jihad cases

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 9:15 AM IST

यूपी की योगी सरकार ने धर्मांतरण रोकने के लिए कानून को और सख्त कर दिया है. विधानसभा में ये बिल पास हो गया है. बिल में लव जिहाद करने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है.

लखनऊ में लव जिहाद के मामले
लखनऊ में लव जिहाद के मामले (Photo credit: ETV Bharat)

लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कानून को और सख्त कर दिया है. विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास करवा लिया है. इस कानून में धर्म परिवर्तन और बहला-फुसलाकर शादी करने पर सजा को दोगुना किया गया है. इतना ही नहीं लव जिहाद करने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता, शादी का दबाव बनाता है तो उसे भी उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी. कानून बनने के बाद, पिछले कुछ वर्षों में सामने आए कुछ लव जिहाद के मामले एक बार फिर से ताजा हो गए, जहां नाम और धर्म छुपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया.




नाबालिग से शादी कर कराया धर्म परिवर्तन : राजधानी के मोहनलालगंज के एक गांव स्थित एक घर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन को कमरे में नमाज पढ़ते देख लिया. भाई ने कुछ भी बोलने से पहले अपनी बहन के कमरे की तलाशी ली तो वहां से कुरान और उर्दू में लिखे कई कागज मिले. इसके बाद बहन की सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि उसकी बहन दूसरे समुदाय के युवक के प्रेमजाल में फंस गई है. भाई ने अपने परिवार को बताया फिर युवती पर बंदिशें लगा दी गईं, लेकिन एक दिन वह युवती बुर्का पहनकर घर से निकली और युवक से निकाह कर एक फोटो अपने घर भेज दी. इसके बाद वह घर वापस नहीं आई. पुलिस से शिकायत के बाद युवती को कोलकाता से ढूंढकर नारी निकेतन में दाखिल कर दिया गया. इस दौरान युवती ने पुलिस को बताया था कि, एक युवक ने स्कूल जाने के दौरान उससे दोस्ती की थी और खुद का नाम विकास बताया था. दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एक दिन उसने बताया कि वह दूसरे समुदाय से है ऐसे में अगर शादी करनी है तो उसे भी धर्म परिवर्तन करना होगा.




9 साल साथ रहने के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव : लखनऊ के चिनहट में 9 वर्ष तक अपने साथ रखने के बाद अचानक एक दिन युवक ने युवती से कहा कि 'यार अब हमें अलग होना पड़ेगा क्योंकि तुम हिन्दू हो और मेरे घर वालों को यह स्वीकार नहीं है कि किसी अन्य समुदाय की लड़की उनकी बहू बने.' यह सुनते ही युवती सन्न रह गई, उसने पूछा कि मैं हिन्दू हूं तो तुम भी तो हिन्दू ही हो न, लेकिन युवक ने कहा कि वो दूसरे समुदाय का है, उसने सिर्फ शादी करने के लिए इतने वर्षों तक अपना धर्म छुपा कर रखा था. अब यदि उसे उसके घर चलना है तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना होगा. इसके बाद युवती ने अपने परिवार वालों को पूरी जानकारी दी. जिसके बाद चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

सख्त हुआ कानून
- धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करने पर अब 3 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना, जबकि पहले 1 से 5 वर्ष की ही सजा होता थी और 15 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान था.
- SC/ST नाबालिगों और महिलाओं के साथ लव जिहाद करने पर 5 से 14 वर्ष की सजा या एक लाख रुपए का अर्थ दंड. पहले 2 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना था.
- सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना, जबकि पहले 3 से दस वर्ष की सजा और 50 हजार का आर्थिक जुर्माना था.


तीसरे तल से युवती को फेंक दिया : राजधानी के दुबग्गा इलाके में एक काॅलोनी में रहने वाली लड़की से एक युवक ने हाथ पर कलावा और माथे पर टीका लगाकर दोस्ती की. इस दौरान उसने उसका यौन शोषण भी किया था. कुछ माह बाद युवक ने युवती को बताया कि वह हिन्दू नहीं है, उसका असली नाम सूफियान है. ऐसे में अब उसे भी धर्म परिवर्तन करना होगा, लेकिन युवती हर बार मना कर देती थी. नवंबर 2022 को युवक ने युवती को एक बिल्डिंग के तीसरे तल पर बुलाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. जब युवती ने फिर से इंकार किया तो युवक ने तीसरे तल से नीचे फेंक दिया, जिसमें युवती की मौत हो गई.


ससुराल पहुंची युवती तो खुली पोल : राजधानी के ही मोहनलालगंज में एक महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि सलमान नाम के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की और फिर 2011 में दोनों ने शादी कर ली. दोनों कानपुर से मोहनलालगंज आ गए. यहां आने पर पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है, लेकिन महिला ने शादी होने के बाद हालात से समझौता कर लिया. युवती का आरोप था कि एक दिन ससुर और देवर ने उसका रेप किया. इतना ही नहीं उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे थे.



यूपी में वर्ष 2021 से 2023 तक लव जिहाद से जुड़े 452 मामले दर्ज हुए थे. इतना ही नहीं धर्मांतरण करने के आरोप में अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है. जांच में सामने आया है कि, धर्म छुपाकर लड़कियों को फंसाने वाले लव जिहादी नाबालिग लड़कियों को सबसे अधिक अपना निशाना बनाते हैं. वर्ष 2016 से 2022 के बीच 29635 लड़कियों के गायब होने के केस दर्ज कराए गए थे.


यह भी पढ़ें : यूपी में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब मिलेगी उम्रकैद की सजा, योगी सरकार का नया बिल पास - love jihad religious conversion

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पुराने केस में भी क्या नए कानून के तहत होगी कार्रवाई? : हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन ने बताया कि जब भी नया कानून पास होने के बाद लागू किया जाता है तो उसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दर्ज हुए मामलों में उसी के आधार पर कार्रवाई होती है. कानून बनने से पहले दर्ज हुए केस में पहले के ही कानून के तहत सजा होगी. हालांकि नोटिफिकेशन जारी होते समय यदि सरकार इसमें कुछ बदलाव करते हुए पुराने कानून के तहत दर्ज मामलों की भी सुनवाई नए कानून के तहत जोड़ने की व्यवस्था करती है तो पुराने मामलों की सजा भी नए कानून के तहत होगी.

यह भी पढ़ें : इमरान ने अमन बनकर युवती से किया प्यार, गर्भवती होने पर किया शादी से इनकार, आरोपी गिरफ्तार - Love Jihad in Kanpur

यह भी पढ़ें : अलीगढ़ में 'लव जिहाद' की कोशिश; छात्रा पर धर्म परिवर्तन का दबाव बना रहा था जुनैद, पब्लिक ने पीटकर किया पुलिस के हवाले - Love Jihad attempt in Aligarh

लखनऊ : यूपी की योगी सरकार ने धर्मांतरण पर लगाम लगाने के लिए कानून को और सख्त कर दिया है. विधानसभा में लव जिहाद के खिलाफ बिल पास करवा लिया है. इस कानून में धर्म परिवर्तन और बहला-फुसलाकर शादी करने पर सजा को दोगुना किया गया है. इतना ही नहीं लव जिहाद करने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान है. इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए यदि कोई व्यक्ति किसी को जान या संपत्ति का भय दिखाता है, बल का प्रयोग करता, शादी का दबाव बनाता है तो उसे भी उम्रकैद की सजा भुगतनी होगी. कानून बनने के बाद, पिछले कुछ वर्षों में सामने आए कुछ लव जिहाद के मामले एक बार फिर से ताजा हो गए, जहां नाम और धर्म छुपाकर पहले लड़की को प्रेम जाल में फंसाया और फिर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया गया.




नाबालिग से शादी कर कराया धर्म परिवर्तन : राजधानी के मोहनलालगंज के एक गांव स्थित एक घर में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक भाई ने अपनी नाबालिग बहन को कमरे में नमाज पढ़ते देख लिया. भाई ने कुछ भी बोलने से पहले अपनी बहन के कमरे की तलाशी ली तो वहां से कुरान और उर्दू में लिखे कई कागज मिले. इसके बाद बहन की सहेलियों से पूछताछ में पता चला कि उसकी बहन दूसरे समुदाय के युवक के प्रेमजाल में फंस गई है. भाई ने अपने परिवार को बताया फिर युवती पर बंदिशें लगा दी गईं, लेकिन एक दिन वह युवती बुर्का पहनकर घर से निकली और युवक से निकाह कर एक फोटो अपने घर भेज दी. इसके बाद वह घर वापस नहीं आई. पुलिस से शिकायत के बाद युवती को कोलकाता से ढूंढकर नारी निकेतन में दाखिल कर दिया गया. इस दौरान युवती ने पुलिस को बताया था कि, एक युवक ने स्कूल जाने के दौरान उससे दोस्ती की थी और खुद का नाम विकास बताया था. दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर एक दिन उसने बताया कि वह दूसरे समुदाय से है ऐसे में अगर शादी करनी है तो उसे भी धर्म परिवर्तन करना होगा.




9 साल साथ रहने के बाद धर्म परिवर्तन का बनाया दबाव : लखनऊ के चिनहट में 9 वर्ष तक अपने साथ रखने के बाद अचानक एक दिन युवक ने युवती से कहा कि 'यार अब हमें अलग होना पड़ेगा क्योंकि तुम हिन्दू हो और मेरे घर वालों को यह स्वीकार नहीं है कि किसी अन्य समुदाय की लड़की उनकी बहू बने.' यह सुनते ही युवती सन्न रह गई, उसने पूछा कि मैं हिन्दू हूं तो तुम भी तो हिन्दू ही हो न, लेकिन युवक ने कहा कि वो दूसरे समुदाय का है, उसने सिर्फ शादी करने के लिए इतने वर्षों तक अपना धर्म छुपा कर रखा था. अब यदि उसे उसके घर चलना है तो उसे अपना धर्म परिवर्तन करना होगा. इसके बाद युवती ने अपने परिवार वालों को पूरी जानकारी दी. जिसके बाद चिनहट थाने में मुकदमा दर्ज किया गया.

सख्त हुआ कानून
- धर्म परिवर्तन और धोखे से शादी करने पर अब 3 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना, जबकि पहले 1 से 5 वर्ष की ही सजा होता थी और 15 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान था.
- SC/ST नाबालिगों और महिलाओं के साथ लव जिहाद करने पर 5 से 14 वर्ष की सजा या एक लाख रुपए का अर्थ दंड. पहले 2 से 10 साल की सजा और 25 हजार रुपए जुर्माना था.
- सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर 7 से 14 वर्ष की सजा और एक लाख रुपए जुर्माना, जबकि पहले 3 से दस वर्ष की सजा और 50 हजार का आर्थिक जुर्माना था.


तीसरे तल से युवती को फेंक दिया : राजधानी के दुबग्गा इलाके में एक काॅलोनी में रहने वाली लड़की से एक युवक ने हाथ पर कलावा और माथे पर टीका लगाकर दोस्ती की. इस दौरान उसने उसका यौन शोषण भी किया था. कुछ माह बाद युवक ने युवती को बताया कि वह हिन्दू नहीं है, उसका असली नाम सूफियान है. ऐसे में अब उसे भी धर्म परिवर्तन करना होगा, लेकिन युवती हर बार मना कर देती थी. नवंबर 2022 को युवक ने युवती को एक बिल्डिंग के तीसरे तल पर बुलाया और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया. जब युवती ने फिर से इंकार किया तो युवक ने तीसरे तल से नीचे फेंक दिया, जिसमें युवती की मौत हो गई.


ससुराल पहुंची युवती तो खुली पोल : राजधानी के ही मोहनलालगंज में एक महिला ने पुलिस से शिकायत करते हुए आरोप लगाया कि सलमान नाम के एक युवक ने खुद को हिंदू बताकर उससे दोस्ती की और फिर 2011 में दोनों ने शादी कर ली. दोनों कानपुर से मोहनलालगंज आ गए. यहां आने पर पता चला कि युवक दूसरे समुदाय का है, लेकिन महिला ने शादी होने के बाद हालात से समझौता कर लिया. युवती का आरोप था कि एक दिन ससुर और देवर ने उसका रेप किया. इतना ही नहीं उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने लगे थे.



यूपी में वर्ष 2021 से 2023 तक लव जिहाद से जुड़े 452 मामले दर्ज हुए थे. इतना ही नहीं धर्मांतरण करने के आरोप में अब तक 833 से ज्यादा गिरफ्तारी हुई है. जांच में सामने आया है कि, धर्म छुपाकर लड़कियों को फंसाने वाले लव जिहादी नाबालिग लड़कियों को सबसे अधिक अपना निशाना बनाते हैं. वर्ष 2016 से 2022 के बीच 29635 लड़कियों के गायब होने के केस दर्ज कराए गए थे.


यह भी पढ़ें : यूपी में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन पर अब मिलेगी उम्रकैद की सजा, योगी सरकार का नया बिल पास - love jihad religious conversion

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पुराने केस में भी क्या नए कानून के तहत होगी कार्रवाई? : हाईकोर्ट के अधिवक्ता प्रिंस लेनिन ने बताया कि जब भी नया कानून पास होने के बाद लागू किया जाता है तो उसके नोटिफिकेशन जारी होने के बाद दर्ज हुए मामलों में उसी के आधार पर कार्रवाई होती है. कानून बनने से पहले दर्ज हुए केस में पहले के ही कानून के तहत सजा होगी. हालांकि नोटिफिकेशन जारी होते समय यदि सरकार इसमें कुछ बदलाव करते हुए पुराने कानून के तहत दर्ज मामलों की भी सुनवाई नए कानून के तहत जोड़ने की व्यवस्था करती है तो पुराने मामलों की सजा भी नए कानून के तहत होगी.

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