नई दिल्ली: बारामूला के सांसद इंजीनियर रशिद बुधवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ गए. दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामले के आरोपी इंजीनियर रशिद को 2 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत दी है. इंजीनियर रशिद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी. इससे पहले कोर्ट ने 27 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चंदर जीत सिंह ने इंजीनियर रशिद को 2 लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की जमानत पर अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. उन्होंने उस पर कुछ शर्तें भी लगाईं, जिसमें यह भी शामिल है कि वह इस मामले के बारे में मीडिया से बातचीत नहीं करेगा. 2017 के आतंकी फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा गिरफ्तारी के बाद से रशिद 2019 से तिहाड़ जेल में है.
#WATCH | Delhi: Baramulla MP Rashid Engineer released from Tihar jail after he was granted interim bail by Delhi's special NIA court in a terror funding case.
— ANI (@ANI) September 11, 2024
The interim bail has been granted till October 2, 2024, to allow him to campaign for the upcoming Jammu and Kashmir… pic.twitter.com/K1OJVjgadQ
जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में: जेल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "रशिद को शाम 4.15 बजे जेल से रिहा कर दिया गया. इंजीनियर रशिद के नाम से मशहूर शेख अब्दुल रशिद ने 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को हराया था. जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव तीन चरणों में होना है. पहला चरण 18 सितंबर, दूसरा चरण 25 सितंबर, तीसरा और आखिरी चरण का चुनाव 1 अक्टूबर को होना है.
जुलाई में शपथ के लिए मिली थी 2 घंटे की परोल: इससे पहले कोर्ट ने इंजीनियर रशिद को लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के लिए 5 जुलाई को दो घंटे की कस्टडी परोल पर रिहा करने का आदेश दिया था.
टेरर फंडिंग में कैसे आया राशीद का नाम: इंजीनियर रशिद का नाम कश्मीरी व्यवसायी जहूर वटाली की जांच के दौरान सामने आया था, जिन्हें एनआईए ने कथित तौर पर कश्मीर में आतंकवादी समूहों और अलगाववादियों को वित्त पोषित करने के आरोप में गिरफ्तार किया था.
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