चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हरियाणा में 25 मई को छठे चरण में होने वाले लोकसभा आम चुनाव के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जाएगी. पीठासीन अधिकारी सुबह 11 बजे नामांकन समय आरंभ होने से पहले सार्वजनिक सूचना जारी करेंगे. जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 6 मई होगी.
चुनाव प्रबंधों की समीक्षा बैठक: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने चुनाव प्रबंधों को लेकर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की. उन्होंने बताया कि सार्वजनिक सूचना अंग्रेजी व राज्य की आधिकारिक भाषा में जारी की जाएगी. उन्होंने कहा कि सहायक पीठासीन अधिकारियों और अन्य सार्वजनिक कार्यालयों, जहां आमजन का आना-जाना हो, जैसे- पंचायत समिति, ग्राम पंचायत आदि के कार्यालय, सार्वजनिक सूचना में किसी भी प्रकार की जानकारी अधूरी नहीं होनी चाहिए.
सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक नामांकन: अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र उम्मीदवार या उसके किसी प्रस्तावक द्वारा पीठासीन या सहायक पीठासीन अधिकारी कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा करवा सकते हैं. उन्होंने बताया कि एक उम्मीदवार को नामांकन पत्र पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के पास जमा करवाने आते समय अधिकतम तीन वाहनों की अनुमति होगी और वाहन कार्यालय की 100 मीटर परिधि में खड़े करने होंगे. उम्मीदवार सहित पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारियों के कार्यालयों में अधिकतम 5 व्यक्तियों की प्रविष्टि की अनुमति होगी.
नामांकन पत्र दाखिल करने में अवहेलना बर्दाश्त नहीं: अनुराग अग्रवाल ने बताया कि नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए जारी दिशा-निर्देश की किसी प्रकार की अवहेलना को आयोग सहन नहीं करेगा. साथ ही जिला के निर्वाचन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, सहायक पीठासीन अधिकारी या उम्मीदवार सहित ऐसे अन्य व्यक्ति और उसकी पार्टी ही अवहेलना के लिए जिम्मेवार होंगे, जिनके खिलाफ आयोग द्वारा कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी: बताया गया कि नामांकन प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी. जबकि नामांकन दाखिल करने के अंतिम एक घंटा यानी दोपहर 2 बजे के बाद की वीडियोग्राफी बिना एडिटिंग के निरंतर की जाएगी. पीठासीन अधिकारी वीडियोग्राफी व सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रखेंगे.
25 हजार रुपये सिक्योरिटी जमा: प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि जनप्रतिनिधि अधिनियम-1951 के तहत चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को सिक्योरिटी जमा करानी होती है. लोकसभा चुनाव के लिए यह 25 हजार रुपये और विधानसभा चुनाव के लिए 10 हजार रुपये होती है. अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए ये धनराशि आधी होती है.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया कि सिक्योरिटी राशि पीठासीन अधिकारी या सहायक पीठासीन अधिकारी के सामने या तो नकद या फिर भारतीय रिजर्व बैंक या ट्रेजरी में जमा करानी होगी. चेक या बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से स्वीकार्य नहीं है. बताया कि नामांकन पत्र का पहला सेट फाइल करते समय या उससे पहले धनराशि जमा करवानी होगी. पीठासीन अधिकारी सुनिश्चित करेंगे कि नामांकन पत्र निर्धारित समय अवधि से बाहर प्राप्त न किया जाए. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए एक प्रस्तावक और अन्य सभी उम्मीदवारों व दूसरे राज्यों की मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों के लिए 10 प्रस्तावक होने चाहिए. प्रस्तावक संबंधित लोकसभा व विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए.