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वोटर आईडी नहीं है तो भी कर सकते हैं मतदान, जानिए कौन से पहचान पत्र हैं वैध - Rasjathan Lok Sabha Election 2024

Lok Sabha Election 2024 राजस्थान में दूसरे चरण के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा. निर्वाचन विभाग ने मतदाताओं की सुविधा का विशेष ध्यान रखा है. जिन मतदाताओं के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो मतदाता भी 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज दिखाकर अपना वोट डाल सकते हैं. जानिए वो कौन से दस्तावेज हैं.

Rasjathan Lok Sabha Election 2024
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 26, 2024, 6:30 AM IST

बूंदी. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे. 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे. इन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा. निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान दल भी अपने-अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं. अब बारी आपकी है, यानि कि मतदाता की. बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं, जिनके नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) नहीं है. ऐसे मतदाता भी निर्धारित मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं. बस उन्हें अपने साथ निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकृत पहचान पत्र दिखाना होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कहा कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सके. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन विभाग को ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है, या वो घर पर ही भूल गए हैं, तो वो मतदाता अपनी पहचान बताने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं.

इसे भी पढ़ें-लोकसभा चुनाव: दूसरे चरण में 29 हजार बूथ, 85 हजार जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा, 15 हजार बूथों पर खास इंतजाम - Lok Sabha Elections 2024

ये पहचान पत्र होंगे मान्य : निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार-पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य होगा. साथ ही बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों,विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है. इन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं.

बूंदी. राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए शुक्रवार सुबह 7 बजे से वोट डाले जाएंगे. 13 लोकसभा सीटों पर होने वाले मतदान में 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा मतदाता 152 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद कर देंगे. इन प्रत्याशियों की किस्मत का पिटारा 4 जून को खुलेगा. निर्वाचन विभाग ने मतदान की सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं. मतदान दल भी अपने-अपने बूथों पर पहुंच रहे हैं. अब बारी आपकी है, यानि कि मतदाता की. बहुत से मतदाता ऐसे भी हैं, जिनके नाम तो मतदाता सूची में है, लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड (मतदाता पहचान पत्र) नहीं है. ऐसे मतदाता भी निर्धारित मतदान केंद्र पर अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं. बस उन्हें अपने साथ निर्वाचन विभाग की ओर से अधिकृत पहचान पत्र दिखाना होगा.

जिला निर्वाचन अधिकारी अक्षय गोदारा ने कहा कि यह पूरी तरह सुनिश्चित किया जा रहा है कि हर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल बिना किसी परेशानी के कर सके. उन्होंने कहा कि जिन मतदाताओं के पास निर्वाचन विभाग को ओर से जारी फोटो पहचान पत्र नहीं है, या वो घर पर ही भूल गए हैं, तो वो मतदाता अपनी पहचान बताने के लिए 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में से कोई एक दिखाकर वोट डाल सकते हैं.

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ये पहचान पत्र होंगे मान्य : निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 12 वैकल्पिक फोटोयुक्त पहचान दस्तावेज में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, केंद्र-राज्य सरकार-पीएसयू,सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र मान्य होगा. साथ ही बैंक,डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, सांसदों,विधायकों, एमएलसी को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी आईडी शामिल है. इन्हें दिखाकर आप वोट डाल सकते हैं.

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