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चंडीगढ़ में गाड़ी के लिए चाहिए VIP नंबर, ई-बोली के लिए ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

चंडीगढ़ में वाहनों का वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रशासन ने नई श्रृंखला जारी की है. ई-बोली के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं.

CHANDIGARH TRANSPORT DEPARTMENT
नई श्रृंखला की सूची हुई जारी (File photo)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : 2 hours ago

चंडीगढ़: शहर में एक बार फिर वीआईपी नंबर के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं. जिसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है. इन नंबरों को लेने के लिए हर साल चंडीगढ़ के लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. नई सीरीज के सभी नंबर्स का ब्यौरा दिया गया है. ऐसे में 24 से 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक इसके लिए ई-बोली के लिए रजिस्ट्रेशन होगा.

नई श्रृंखला “CH01CX” के तहत होगी. जिसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण और पिछली श्रृंखला के बचे हुए फैंसी/विशेष पंजीकरण नंबरों की पुनः नीलामी 18 से 24 नवंबर तक हो चुकी है और ई-बोली कल 25 नवंबर से शुरू होगी, जो 27 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज के नंबर इस प्रकार है-

'CH01CW', 'CH01CV', 'CH01-CU', 'CH01'CT', 'CH01CS', 'CH01CR', 'CH01CQ', 'CH01CP', 'CH01CN', 'CH01CM', 'CH01CL', 'CH-01CK', 'CH01-CJ', 'CH01CG', 'CH01CF', 'CH01CE', 'CH01CD', 'CH01CC', 'CH01CB', 'CH01-CA', 'CH01-BZ', 'CH01-BY', 'CH01-BW', 'CH01-BX', 'CH01-BV', 'CH01-BT', 'CH01-BR', 'CH01-BP', 'CH01-BN', 'CH01-BM', 'CH01-BL', 'CH01BJ'.

ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा : वाहन का मालिक खुद को राष्ट्रीय परिवहन वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/fancy पर पंजीकृत कर सकता है और इसका लिंक चंडीगढ़ प्रशासन की परिवहन वेबसाइट www.chdtransport.gov.in पर उपलब्ध है. यहां उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिल सकता है. जिस वाहन के मालिक ने चंडीगढ़ के पते पर वाहन खरीदा है, उसे ही ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बिक्री पत्र यानी फॉर्म नंबर 21, यूआईडी यानी आधार कार्ड और चंडीगढ़ का पता प्रमाण अनिवार्य है. वाहन मालिक को पंजीकरण शुल्क भी जमा कराना होगा.

जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध: ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है. साथ ही ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया और ई-नीलामी के लिए नियम व शर्तें चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग की वेबसाइट www.chdtransport.gov.in पर उपलब्ध हैं. नीलामी में भाग लेने वाले लोग अधिक जानकारी के लिए 0172-2700341 पर रजिस्टरिंग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी चंडीगढ़ (यू.टी.) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें : चंडीगढ़ लिटरेचर फेस्टिवल 2024: 'द लीजेंड लिव्स ऑन: ए मैन कॉल्ड रतन टाटा' किताब का विमोचन

चंडीगढ़: शहर में एक बार फिर वीआईपी नंबर के लिए पंजीकरण शुरू हो गए हैं. जिसके लिए चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से एक नोटिस भी जारी किया गया है. इन नंबरों को लेने के लिए हर साल चंडीगढ़ के लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं. नई सीरीज के सभी नंबर्स का ब्यौरा दिया गया है. ऐसे में 24 से 27 नवंबर को शाम 5 बजे तक इसके लिए ई-बोली के लिए रजिस्ट्रेशन होगा.

नई श्रृंखला “CH01CX” के तहत होगी. जिसमें भाग लेने के लिए पंजीकरण और पिछली श्रृंखला के बचे हुए फैंसी/विशेष पंजीकरण नंबरों की पुनः नीलामी 18 से 24 नवंबर तक हो चुकी है और ई-बोली कल 25 नवंबर से शुरू होगी, जो 27 नवंबर तक चलेगी. इस सीरीज के नंबर इस प्रकार है-

'CH01CW', 'CH01CV', 'CH01-CU', 'CH01'CT', 'CH01CS', 'CH01CR', 'CH01CQ', 'CH01CP', 'CH01CN', 'CH01CM', 'CH01CL', 'CH-01CK', 'CH01-CJ', 'CH01CG', 'CH01CF', 'CH01CE', 'CH01CD', 'CH01CC', 'CH01CB', 'CH01-CA', 'CH01-BZ', 'CH01-BY', 'CH01-BW', 'CH01-BX', 'CH01-BV', 'CH01-BT', 'CH01-BR', 'CH01-BP', 'CH01-BN', 'CH01-BM', 'CH01-BL', 'CH01BJ'.

ये डॉक्यूमेंट जमा करवाना होगा : वाहन का मालिक खुद को राष्ट्रीय परिवहन वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/fancy पर पंजीकृत कर सकता है और इसका लिंक चंडीगढ़ प्रशासन की परिवहन वेबसाइट www.chdtransport.gov.in पर उपलब्ध है. यहां उन्हें यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) मिल सकता है. जिस वाहन के मालिक ने चंडीगढ़ के पते पर वाहन खरीदा है, उसे ही ई-नीलामी में भाग लेने की अनुमति होगी. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए बिक्री पत्र यानी फॉर्म नंबर 21, यूआईडी यानी आधार कार्ड और चंडीगढ़ का पता प्रमाण अनिवार्य है. वाहन मालिक को पंजीकरण शुल्क भी जमा कराना होगा.

जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध: ई-नीलामी में भाग लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध है. साथ ही ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया और ई-नीलामी के लिए नियम व शर्तें चंडीगढ़ प्रशासन के परिवहन विभाग की वेबसाइट www.chdtransport.gov.in पर उपलब्ध हैं. नीलामी में भाग लेने वाले लोग अधिक जानकारी के लिए 0172-2700341 पर रजिस्टरिंग और लाइसेंसिंग अथॉरिटी चंडीगढ़ (यू.टी.) के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.

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