अलीगढ़ः पास्को कोर्ट ने बच्ची से दुष्कर्म कर हत्या के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास और साक्ष्य छुपाने में मदद करने वाले दोषी के भाई को भी सजा सुनाई है. पीड़ित पक्ष के वकील ने बताया कि आरोपी स्वालीन व रिजवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और एक लाख बीस हजार रुपए का अर्थ दंड लगाया गया है. साथ ही सह अभियुक्त रिजवान को भी सजा सुनाई है. पिछले साल सितंबर माह में यह दुखद घटना सामने आई थी. 5 महीने में पास्को कोर्ट ने सजा सुनाई है.
थाना कोतवाली इलाके में 6 साल की बच्ची दुकान पर सामान लेने गई थी. लेकिन वापस नहीं लौटी. काफी खोजबीन के बाद बच्ची का शव पड़ोसी की छत के बाथरूम में एक बोरे में बरामद किया गया था. इस घटना में तीन भाइयों को गिरफ्तार किया गया था. जिसमें एक आरोपी नाबालिग था. थाना कोतवाली के मोहल्ला तुर्कमान गेट इलाके में 6 साल की मासूम बच्ची को घर के बाहर खेलते समय आरोपी अपने घर उठा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म करने के साथ गला दबाकर हत्या कर दी. भाई के सहयोग से बच्ची के शव को घर के ऊपर बने बाथरुम नुमा कोठरी में छुपा दिया था. पीड़िता के परिजन द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. शव को बरामद कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. पूरे मामले में आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया गया था. घटना और साक्ष्य के आधार पर अदालत में फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी स्वालिन व रिजवान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. जब तक आरोपी स्वालिन जिंदा रहेगा. वह जेल में ही रहेगा.