मुजफ्फरनगर: जनपद में लूट के बाद की गई युवक की हत्या के मामले में कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और आठ साल पहले एक युवक की हत्या कर उसका शव जलाने का प्रयास किया गया था.
बता दें कि थाना सिविल लाइन क्षेत्र में स्थित अजीबुर्रहमान के भट्ठे पर कार्यरत मनोज कुमार और जोगेन्द्र सिंह रुहला ने 19 मई 2016 को सुबह छह बजे के समय मैली में धुआं उठता देखा था और फिर करीब जाकर देखा तो मैली की आग में एक व्यक्ति का शव जल रहा था और फिर जिसे पुलिस को सूचना देकर बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया. इसमें 19 मई को शमशाद पुत्र मीरहसन निवासी सिकंदरपुर ने थाने पर पहुंचकर अपने बेटे वाजिद की गुमशुदगी दर्ज कराई थी और उसे पता चला कि एक शव बरामद हुआ है और जिसे पोस्टमॉर्टम हाउस भेजा गया. इसके बाद शमशाद ने पोस्टमार्टम हाउस पहुंचकर कपड़ों से शव की शिनाख्त उसके पुत्र वाजिद के रूप में की थी और मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका बेटा वाजिद गांव में परचून की दुकान करता था और अपनी दुकान को बढ़ाना चाहता था और वह घर से कपड़ा खरीदने के लिए वाजिद 52 हजार रुपए लेकर गया था.
जांच में प्रकाश में आया था कि वाजिद की हत्या सलमान पुत्र मो. नबी उर्फ कालू निवासी मदीना कालोनी थाना सिविल लाइन ने की थी और उसे कपड़ा दिलाने के बहाने ले गया था और रुपए लूटकर उसकी हत्या कर दी थी और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था और आज कोर्ट ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद आरोपी सलमान को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और साठ हजार जुर्माना लगाया गया है.
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