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बदमाश झुन्ना पंडित समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास, दिनदहाड़े दिव्यांग को कर दिया था गोलियों से छलनी

वाराणसी की एक अदालत ने कुख्यात बदमाश झुन्ना पंडित समेत 8 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इन लोगों ने करीब पांच साल पहले दिव्यांग की हत्या कर दी थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 4, 2024, 10:29 PM IST

वाराणसीः दिव्यांग चाय विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित समेत अन्य 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. वहीं, मामले में नामजद अन्य 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन के ओर से विनय सिंह और एडीसी क्रिमिनल आलोक श्रीवास्तव ने दलीलें रखीं, वहीं आरोपियों के वकील नीरज कुमार राय ने पैरवी की.

बता दें कि कैण्ट थाना क्षेत्रान्तर्गत मढ़वा गांव में 3 सितंबर 2019 की दोपहर अंधाधुंध फायरिंग कर गुमटी में बैठे दिव्यांग दिलीप पटेल की हत्या कर दी गई थी. दिलीप के छोटे भाई प्रदीप पटेल की तहरीर पर कैण्ट थाने में इनामी बदमाश झुन्ना पंडित, रवि पटेल और छह अज्ञात के खिलाफ हत्या के मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था. न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित ,रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बता दें कि दिव्यांग चाय-पान विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या और मजदूर अजीमुद्दीन की हत्या के प्रयास में वांछित झुन्ना पंडित उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा एक लाख का इनामी बना था. पहली बार चर्चा में श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित नाम प्रधान पुत्र की हत्या में आया था. झुन्ना पंडित पर दो बार गैंगस्टर लग चुका है. झुन्ना पंडित के खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती के एक दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं. बताया जाता है कि झुन्ना पंडित सिर्फ नौवीं कक्षा तक पढ़ा है. झुन्ना पंडित पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. मुख्तार गैंग के सबसे खास शूटर के तौर पर झुन्ना पंडित की पहचान रही है. जिसे 2019 में पंजाब के रोपण से गिरफ्तार किया गया था.

वाराणसीः दिव्यांग चाय विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या मामले में सोमवार को विशेष न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित समेत अन्य 7 आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है. वहीं, मामले में नामजद अन्य 9 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया. अभियोजन के ओर से विनय सिंह और एडीसी क्रिमिनल आलोक श्रीवास्तव ने दलीलें रखीं, वहीं आरोपियों के वकील नीरज कुमार राय ने पैरवी की.

बता दें कि कैण्ट थाना क्षेत्रान्तर्गत मढ़वा गांव में 3 सितंबर 2019 की दोपहर अंधाधुंध फायरिंग कर गुमटी में बैठे दिव्यांग दिलीप पटेल की हत्या कर दी गई थी. दिलीप के छोटे भाई प्रदीप पटेल की तहरीर पर कैण्ट थाने में इनामी बदमाश झुन्ना पंडित, रवि पटेल और छह अज्ञात के खिलाफ हत्या के मुकदमा दर्ज किया गया. इसके बाद मामला कोर्ट में विचाराधीन था. न्यायाधीश अवनीश गौतम की अदालत ने सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों के आधार पर श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित ,रवि पटेल, दीपक पटेल, नीरज पटेल उर्फ टुनटुन, दीपक राजभर उर्फ मान्या, संजय पटेल, शैलेश पटेल व राकेश विश्वकर्मा दोषी पाया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई.

बता दें कि दिव्यांग चाय-पान विक्रेता दिलीप पटेल की हत्या और मजदूर अजीमुद्दीन की हत्या के प्रयास में वांछित झुन्ना पंडित उर्फ श्रीप्रकाश मिश्रा एक लाख का इनामी बना था. पहली बार चर्चा में श्रीप्रकाश मिश्रा उर्फ झुन्ना पंडित नाम प्रधान पुत्र की हत्या में आया था. झुन्ना पंडित पर दो बार गैंगस्टर लग चुका है. झुन्ना पंडित के खिलाफ हत्या, अपहरण और फिरौती के एक दर्जन से ज़्यादा मामले दर्ज हैं. बताया जाता है कि झुन्ना पंडित सिर्फ नौवीं कक्षा तक पढ़ा है. झुन्ना पंडित पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. मुख्तार गैंग के सबसे खास शूटर के तौर पर झुन्ना पंडित की पहचान रही है. जिसे 2019 में पंजाब के रोपण से गिरफ्तार किया गया था.

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