ETV Bharat / state

चार साल पहले गला दबाकर की थी हत्या, पति समेत सास-ससुर को उम्रकैद - SHRAVASTI COURT NEWS

अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

सांकेतिक तस्वीर
सांकेतिक तस्वीर (Photo credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Dec 13, 2024, 7:46 PM IST

श्रावस्ती : जिले में शुक्रवार को पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सास-ससुर को भी उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा नगर के मोहल्ला टंडवा निवासी नानबाबू ने अपनी बेटी काजल की शादी मल्हीपुर थाना क्षेत्र के खुर्द गांव निवासी अर्जुन के साथ वर्ष 2018 में की थी. उन्होंने बताया कि आरोप था कि 13 मई 2020 को उसके पति, सास व ससुर ने काजल की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस वारदात के पहले भी काजल की सास मायावती उसके ससुर रमेश व पति अर्जुन उसे पैसों के लिए मारा पीटा करते थे.

नानबाबू मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन करते हैं. उन्होंने बताया कि नानबाबू को प्रधानमंत्री आवास का ढाई लाख रुपये जब से मिला था, तब से आरोपी पैसों के लिए बहुत मारपीट करते थे. घटना वाले दिन आरोपियों ने काजल को पीटा और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद मल्हीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना की गई. तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र प्रेषित हुआ.

उन्होंने बताया कि मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय (अन्नय रूप से पाॅक्सो एक्ट) की अदालत पर हुआ. अपर जिला सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 32000-32000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़ें : भाजपा विधायक समेत 16 पर यौन उत्पीड़न-जमीन हड़पने का मुकदमा; बदायूं कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई - BADAUN SEXUAL HARASSMENT CASE

यह भी पढ़ें : बीएचयू आईआईटी रेपकांड; अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह में शामिल हो सकेगी पीड़िता, कोर्ट ने दी राहत - IIT BHU RAPE CASE

श्रावस्ती : जिले में शुक्रवार को पत्नी की हत्या में दोषी पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने सास-ससुर को भी उम्रकैद की सजा सुनाने के साथ अर्थदंड भी लगाया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सत्येंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि भिनगा नगर के मोहल्ला टंडवा निवासी नानबाबू ने अपनी बेटी काजल की शादी मल्हीपुर थाना क्षेत्र के खुर्द गांव निवासी अर्जुन के साथ वर्ष 2018 में की थी. उन्होंने बताया कि आरोप था कि 13 मई 2020 को उसके पति, सास व ससुर ने काजल की गला दबाकर हत्या कर दी थी. इस वारदात के पहले भी काजल की सास मायावती उसके ससुर रमेश व पति अर्जुन उसे पैसों के लिए मारा पीटा करते थे.

नानबाबू मजदूरी करके किसी तरह से जीवन यापन करते हैं. उन्होंने बताया कि नानबाबू को प्रधानमंत्री आवास का ढाई लाख रुपये जब से मिला था, तब से आरोपी पैसों के लिए बहुत मारपीट करते थे. घटना वाले दिन आरोपियों ने काजल को पीटा और उसकी गला दबाकर हत्या कर दी. इसके बाद मल्हीपुर थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया और विवेचना की गई. तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय पर आरोप पत्र प्रेषित हुआ.

उन्होंने बताया कि मामले का विचारण अपर सत्र न्यायालय (अन्नय रूप से पाॅक्सो एक्ट) की अदालत पर हुआ. अपर जिला सत्र न्यायाधीश निर्दोष कुमार ने आरोपियों को हत्या का दोषी करार देते हुए प्रत्येक को आजीवन कारावास व 32000-32000 रुपये के अर्थ दंड से दंडित किया है. अर्थदंड अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.

यह भी पढ़ें : भाजपा विधायक समेत 16 पर यौन उत्पीड़न-जमीन हड़पने का मुकदमा; बदायूं कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई - BADAUN SEXUAL HARASSMENT CASE

यह भी पढ़ें : बीएचयू आईआईटी रेपकांड; अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिरह में शामिल हो सकेगी पीड़िता, कोर्ट ने दी राहत - IIT BHU RAPE CASE

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.