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पैट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाया, सिरफिरे को कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा - pauri crime news

pauri crime news, Life imprisonment for murderer युवती को पेट्रोल से जलाकर मारने वाले आरोपी को सत्र न्यायाधीश पौड़ी ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है.

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पैट्रोल डालकर लड़की को जिंदा जलाया (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : Aug 3, 2024, 9:33 PM IST

श्रीनगर: पौड़ी की एक युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है. सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को पांच साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. साथ ही अदालत ने सरकार को दो लाख का प्रतिकर मृतका के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया है.

जनपद पौड़ी में विकास खंड कल्जीखाल के एक गांव की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा बीते 16 दिसंबर 2018 को मुख्यालय पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी. रास्ते में गहड़ गांव के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा था. कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती करने लगा. छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था. यह वीभत्स घटना पौड़ी सहित संपूर्ण प्रदेश व देश में आग की तरह ही फैल गई.

युवती को पहले जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. यहां से डाक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया. यहां से भी उसे बीते 19 दिसंबर को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया था. जहां उपचार के दौरान 23 दिसंबर को नेहा ने दमतोड़ दिया था. इधर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बीते 17 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला कारागार खांड्यूसैंण भेजा. मामला 20 दिसंबर को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया था. मामले की विवेचना महिला थाना श्रीनगर की थानाध्यक्ष संध्या नेगी कर रही थी.

जिला शासकीय अ​धिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाकर हत्या के मनोज सिंह उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया अदालत ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए, जमा नहीं किए जाने पर पांच साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है. अदालत ने सरकार को मृतका की मां को दो लाख का प्रतिकर देने का आदेश दिया है.

पढ़ें- बच्चों की लड़ाई में दो परिवारों में जमकर चले लाठी डंडे, कई लोग घायल, मुकदमा दर्ज - fight between two groups




श्रीनगर: पौड़ी की एक युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाकर हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा हो गई है. सत्र न्यायाधीश पौड़ी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है. अदालत ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड जमा नहीं करने पर दोषी को पांच साल के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. साथ ही अदालत ने सरकार को दो लाख का प्रतिकर मृतका के परिजनों को दिए जाने का आदेश दिया है.

जनपद पौड़ी में विकास खंड कल्जीखाल के एक गांव की एक बीएससी द्वितीय की छात्रा बीते 16 दिसंबर 2018 को मुख्यालय पौड़ी के बीजीआर परिसर से प्रयोगात्मक परीक्षा देकर स्कूटी से घर लौट रही थी. रास्ते में गहड़ गांव के आरोपी मनोज सिंह उर्फ बंटी उसका पीछा करने लगा था. कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर कच्चे रास्ते में उसने छात्रा को रोककर उससे जबरदस्ती करने लगा. छात्रा के विरोध करने पर आरोपी ने उसके ऊपर पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा आग के हवाले कर दिया था. यह वीभत्स घटना पौड़ी सहित संपूर्ण प्रदेश व देश में आग की तरह ही फैल गई.

युवती को पहले जिला अस्पताल पौड़ी में उपचार के लिए भर्ती कराया गया. यहां से डाक्टरों ने उसे बेस अस्पताल श्रीनगर और वहां से एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया. यहां से भी उसे बीते 19 दिसंबर को सफदरजंग अस्पताल दिल्ली रेफर किया था. जहां उपचार के दौरान 23 दिसंबर को नेहा ने दमतोड़ दिया था. इधर राजस्व पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज कर बीते 17 दिसंबर 2018 को उसे गिरफ्तार कर अदालत के आदेश पर जिला कारागार खांड्यूसैंण भेजा. मामला 20 दिसंबर को रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित किया गया था. मामले की विवेचना महिला थाना श्रीनगर की थानाध्यक्ष संध्या नेगी कर रही थी.

जिला शासकीय अ​धिवक्ता प्रदीप कुमार भट्ट ने बताया सत्र न्यायाधीश पौड़ी अजय चौधरी की अदालत ने युवती को पेट्रोल छिड़कर जिंदा जलाकर हत्या के मनोज सिंह उर्फ बंटी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उन्होंने बताया अदालत ने दोषी पर एक लाख का अर्थदंड लगाते हुए, जमा नहीं किए जाने पर पांच साल के अतिरिक्त कारावास की सजा दी है. अदालत ने सरकार को मृतका की मां को दो लाख का प्रतिकर देने का आदेश दिया है.

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