बरेली : अदालत ने शुक्रवार को मेडिकल स्टोर संचालक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में फैसला सुनाया है. एडीजे 6 की कोर्ट ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. इसके अलावा 2 लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है. मामला भुता थाना क्षेत्र के गजनेरा गांव का है.
गजनेरा के रहने वाले विनोद की उसके ही गांव में रहने वाले पवन के परिवार से रंजिश चल रही थी. 20 जनवरी 2021 को मेडिकल स्टोर चलाने वाला विनोद भुता से अपने गांव जा रहा था. इस दौरान रास्ते में गांव के ही रहने वाले पवन ने गोली मारकर विनोद की हत्या कर दी थी.
इसके बाद मौके से फरार हो गया था. विनोद की हत्या के बाद उसके बड़े भाई पुष्पेंद्र ने मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने पवन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था. इसके बाद से मुकदमे की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी.
एडीजीसी सचिन कुमार जायसवाल ने बताया कि विनोद की हत्या के मामले में एडीजे 6 की कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान 8 गवाह पेश किए. इसके बाद अदालत ने शुक्रवार को विनोद की हत्या के मामले में पवन को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही दो लाख 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है.
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