देहरादून: केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग ने संचालित ब्लड बैंकों को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है. जिसके तहत अस्पतालों से बाहर संचालित हो रहे ब्लड बैंकों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा. सीडीएससीओ के रक्त केंद्र प्रभाग की ओर से गाइडलाइन जारी होने के बाद उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त ने रक्त केंद्रों के लाइसेंस को लेकर अपडेट जारी दी है. जिसके तहत प्रदेश में अस्पताल से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए जायेंगे.
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन के अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि चिकित्सालय से बाहर खुले ब्लड सेंटरों के लाइसेंस को रिन्यू नहीं किया जाएगा. साथ ही कहा कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के रक्त केंद्र प्रभाग से प्राप्त पत्र में इस बात को कहा गया है कि जो रक्त केंद्र, अस्पताल परिसर में स्थित नहीं हैं, उस केंद्र को अब लाइसेंस नहीं दिया जाएगा. साथ ही इस तरह के रक्त केंद्रों के लिए आवेदन अनुमोदन के लिए केंद्रीय लाइसेंसिंग अनुमोदन प्राधिकरण को भी नहीं भेजे जाएंगे.
अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने कहा कि राज्य औषधि प्रशासन औषधि नियम, 1945 के नियम 122G के तहत इस नीति को लागू कर रहा है. इस नियम के तहत, रक्त केंद्रों के संचालन या फिर मानव रक्त घटकों की तैयारी के लिए लाइसेंस देने या फिर रिन्यू के लिए आवेदन उन संगठनों की ओर से ही दिया जाए, जो अस्पताल परिसर के भीतर स्थित होने समेत अन्य मानदंडों को पूरा कर रहा हो. साथ ही कहा कि प्रदेश में कुछ ब्लड सेंटर अस्पताल परिसर से बाहर संचालित हो रहे हैं. जिस पर लगाम लगाए जाने को लेकर यह निर्णय लिया गया है कि अब अस्पताल परिसर के भीतर स्थित ब्लड सेंटर को ही लाइसेंस दिया जाएगा. जिससे प्रदेश भर में रक्तदान और इससे जुड़ी सेवाओं की गुणवत्ता और सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा.
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