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दिल्ली में शेल्टर होम की देखरेख को लेकर LG ने तीन डिस्‍ट्र‍िक्ट मज‍िस्‍ट्रेट को किया नियुक्त - Asha Kiran Home Deaths

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Aug 21, 2024, 9:01 PM IST

आशा किरण शेल्टर होम मामले को लेकर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना के आदेशों पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत संचाल‍ित इन शेल्टर होम्स में तीन पदेन प्रशासकों को मनोनीत किया गया है. सभी मनोनीत पदेन प्रशासक ज‍िला उपायुक्‍त स्‍तर के आईएएस अध‍िकारी हैं.

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आशा किरण शेल्टर होम (File Photo)

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से रोहिणी में संचाल‍ित क‍िए जा रहे आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 लोगों की मौतों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त है. कोर्ट ने अलग-अलग सुनवाई के दौरान क्षमता से ज्यादा रह रहे लोगों के साथ-साथ विदेशी बंद‍ियों को भी एक हफ्ते के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए थे. इन सभी आदेशों के अनुपालन में अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी गंभीरता दिखाते हुए तीन बड़े शेल्टर होम्‍स को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

एलजी वीके सक्सेना के आदेशों पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत संचाल‍ित इन शेल्टर होम्स में तीन पदेन प्रशासकों को मनोनीत किया गया है. खासकर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रोहिणी के आशा किरण शेल्‍टर होम, नॉर्थ डिस्‍ट्रिक्‍ट के नरेला के आशादीप होम और वेस्ट जिला के हरी नगर के आशा ज्योति होम में पदेन प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. सभी मनोनीत पदेन प्रशासक ज‍िला उपायुक्‍त स्‍तर के आईएएस अध‍िकारी हैं.

शेल्टर होम्स को बेहतर बनाने के उपाय: आशा किरण होम रोहिणी के एक्स-ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नॉर्थ वेस्ट जिला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आशादीप होम नरेला में नॉर्थ ज‍िला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आशा ज्योति होम हरी नगर में वेस्‍ट ज‍िला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पदेन प्रशासक नोम‍िनेट किया गया है. यह सब कवायद समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित किये जा रहे शेल्टर होम्स को सुधारने और बेहतर बनाने को लेकर की गई है. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेशों से संबंधित जिला उपयुक्तों को अवगत करा द‍िया गया है. साथ ही इस आदेश की प्रत‍ि एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी, राजस्व विभाग के डिवि‍जनल कमिश्नर और समाज कल्याण विभाग के सचिव को भी भेजी गईं हैं.

शेल्टर होम की आर्थिक स्थिति: आशा किरण शेल्टर होम में बंद‍ियों को रखने की कुल क्षमता 570 है, जबकि मौजूदा समय में वहां लोगों की संख्या 928 बताई गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करते हुए समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी की ओर से यह वस्तुस्थिति पेश की गई थी. 7 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग सचिव को सख्त निर्देश भी दिए थे, कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर शेल्टर होम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद मांगे. ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जा सके. शेल्‍टर होम में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा.

आशा क‍िरण होम में 14 लोगों की मौत: कोर्ट ने भी इस पर सख्त रूख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की ओर से संचालित शेल्‍टर होम में एक माह के भीतर 14 लोगों की मौत होना महज संयोग नहीं हो सकता. इसके बाद 12 अगस्त और 16 अगस्त को भी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इन आदेशों में आशा क‍िरण शेल्‍टर होम के बंद‍ियों को श‍िफ्ट करने के निर्देश दिए थे. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

इससे पहले प‍िछले सप्‍ताह सर्विसेज विभाग की ओर से 14 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें एडहॉक दान‍िक्‍स/ग्रेड वन/ग्रेड 2 के 9 अधिकारियों को समाज कल्याण विभाग में शिक्षा विभाग से डायवर्ट कैपेसिटी पर भेजा गया था. इनमें से दो अधिकारियों को ट्रेड एंड टैक्स विभाग में वीटो से ट्रांसफर कर सोशल वेलफेयर विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था. विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी को पूरा करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. इसके अलावा सर्व‍िसेज व‍िभाग ने एक अन्य ऑर्डर 13 अगस्त को भी जारी किया था. जिसमें 12 सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अस्सिटेंट लेवल के कर्मचारियों को अलग-अलग व‍िभागों से समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर किया गया था.

ये भी पढ़ें: समाज कल्याण विभाग ने आशा किरण होम में सचिव के पीए समेत कई अफसरों की तैनाती की, जान‍िए सब

ये भी पढ़ें: आशा किरण के विदेशी बंदियों को एक हफ्ते में एफआरआरओ में शिफ्ट करने का आदेश

नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग की ओर से रोहिणी में संचाल‍ित क‍िए जा रहे आशा किरण शेल्टर होम में हुई 14 लोगों की मौतों के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट काफी सख्त है. कोर्ट ने अलग-अलग सुनवाई के दौरान क्षमता से ज्यादा रह रहे लोगों के साथ-साथ विदेशी बंद‍ियों को भी एक हफ्ते के भीतर दूसरी जगह शिफ्ट करने के आदेश दिए थे. इन सभी आदेशों के अनुपालन में अब दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी गंभीरता दिखाते हुए तीन बड़े शेल्टर होम्‍स को लेकर बड़ा फैसला लिया है.

एलजी वीके सक्सेना के आदेशों पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के अंतर्गत संचाल‍ित इन शेल्टर होम्स में तीन पदेन प्रशासकों को मनोनीत किया गया है. खासकर नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट के रोहिणी के आशा किरण शेल्‍टर होम, नॉर्थ डिस्‍ट्रिक्‍ट के नरेला के आशादीप होम और वेस्ट जिला के हरी नगर के आशा ज्योति होम में पदेन प्रशासक नियुक्त किए गए हैं. सभी मनोनीत पदेन प्रशासक ज‍िला उपायुक्‍त स्‍तर के आईएएस अध‍िकारी हैं.

शेल्टर होम्स को बेहतर बनाने के उपाय: आशा किरण होम रोहिणी के एक्स-ऑफिशियो एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर नॉर्थ वेस्ट जिला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, आशादीप होम नरेला में नॉर्थ ज‍िला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और आशा ज्योति होम हरी नगर में वेस्‍ट ज‍िला के डिप्टी कमिश्नर/डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को पदेन प्रशासक नोम‍िनेट किया गया है. यह सब कवायद समाज कल्याण विभाग की ओर से संचालित किये जा रहे शेल्टर होम्स को सुधारने और बेहतर बनाने को लेकर की गई है. दिल्ली सरकार के सर्विसेज विभाग के डिप्टी सेक्रेटरी की ओर से मंगलवार को जारी किए गए आदेशों से संबंधित जिला उपयुक्तों को अवगत करा द‍िया गया है. साथ ही इस आदेश की प्रत‍ि एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी, राजस्व विभाग के डिवि‍जनल कमिश्नर और समाज कल्याण विभाग के सचिव को भी भेजी गईं हैं.

शेल्टर होम की आर्थिक स्थिति: आशा किरण शेल्टर होम में बंद‍ियों को रखने की कुल क्षमता 570 है, जबकि मौजूदा समय में वहां लोगों की संख्या 928 बताई गई है. दिल्ली हाईकोर्ट में स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करते हुए समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी की ओर से यह वस्तुस्थिति पेश की गई थी. 7 अगस्त को दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग सचिव को सख्त निर्देश भी दिए थे, कि वह दिल्ली के उपराज्यपाल से मुलाकात कर शेल्टर होम की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मदद मांगे. ताकि कॉन्ट्रैक्ट पर कर्मचारियों को रखा जा सके. शेल्‍टर होम में स्टाफ की कमी को भी पूरा किया जा सकेगा.

आशा क‍िरण होम में 14 लोगों की मौत: कोर्ट ने भी इस पर सख्त रूख अपनाते हुए कहा था कि दिल्ली सरकार की ओर से संचालित शेल्‍टर होम में एक माह के भीतर 14 लोगों की मौत होना महज संयोग नहीं हो सकता. इसके बाद 12 अगस्त और 16 अगस्त को भी इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. इन आदेशों में आशा क‍िरण शेल्‍टर होम के बंद‍ियों को श‍िफ्ट करने के निर्देश दिए थे. इस मामले में कोर्ट में अब अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी.

इससे पहले प‍िछले सप्‍ताह सर्विसेज विभाग की ओर से 14 अगस्त को एक आदेश जारी किया गया था, जिसमें एडहॉक दान‍िक्‍स/ग्रेड वन/ग्रेड 2 के 9 अधिकारियों को समाज कल्याण विभाग में शिक्षा विभाग से डायवर्ट कैपेसिटी पर भेजा गया था. इनमें से दो अधिकारियों को ट्रेड एंड टैक्स विभाग में वीटो से ट्रांसफर कर सोशल वेलफेयर विभाग में डिप्टी डायरेक्टर के तौर पर नियुक्त किया गया था. विभाग में कर्मचारियों और अधिकारियों की कमी को पूरा करने को लेकर लगातार काम किया जा रहा है. इसके अलावा सर्व‍िसेज व‍िभाग ने एक अन्य ऑर्डर 13 अगस्त को भी जारी किया था. जिसमें 12 सीनियर असिस्टेंट और जूनियर अस्सिटेंट लेवल के कर्मचारियों को अलग-अलग व‍िभागों से समाज कल्याण विभाग में ट्रांसफर किया गया था.

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