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सक्ती जिला प्रशासन का भूमाफिया पर एक्शन, पटवारी पर भी हुई कार्रवाई - Land mafia in Sakti

सक्ती कलेक्टर ने भूमाफियाओं पर नकेल कसना शुरू कर दिया है. यहां अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ कलेक्टर ने कार्रवाई की है. साथ ही पटवारी पर भी दस हजार का जुर्माना लगाया है.

Land mafia in Sakti
सक्ती कलेक्टर की रडार में भूमाफिया (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 25, 2024, 8:17 PM IST

सक्ती: सक्ती में अवैध प्लॉटिंग के कई मामले सामने आए हैं. इस बीच जिला कलेक्टर ने अवैध प्लॉटिंग करने वाले भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई की है. जिला कलेक्टर ने सक्ती से सटे गांव नंदौरखुर्द में अवैध प्लॉटिंग का कारोबार कर रहे मनीष अग्रवाल पर एक लाख का जुर्माना लगाया है. साथ ही जिस जमीन पर प्लॉटिंग की जा रही थी, उसे राजसात कर छत्तीसगढ़ शासन के नाम करने का निर्देश दिया है. पूरे मामले में पटवारी को भी दोषी पाया गया है. दोषी पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही आगे की कार्रवाई की जा रही है.

कलेक्टर ने की कार्रवाई: इस पूरे मामले में सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि, " कलेक्टर के निर्देश पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च और छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा मनीष कुमार की जमीन खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्टेयर, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्टेयर, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर छत्तीसगढ़ सरकार के नाम करने का आदेश दिया है."

खेती की जमीन को टुकड़ों में बेचने का आरोप: सक्ती एसडीएम की मानें तो कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल की ओर से नन्दौरखुर्द गांव की जमीन को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लॉटिंग किया गया है. साथ ही कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेच कर छत्तीसगढ़ की भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन किया गया है. साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन किया गया है.

अवैध कॉलोनी का किया गया निर्माण: इस पूरे मामले में जमीन में बिना लाइसेंस के किए जा रहे अवैध कॉलोनी विकास में हल्का पटवारी की ओर से अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है. पटवारी पर आरोप लगा है कि उसकी मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग का काम हुआ है.

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कलेक्टर ने की कार्रवाई: इस पूरे मामले में सक्ती एसडीएम केएस पैकरा ने बताया कि, " कलेक्टर के निर्देश पर पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ, च और छ के तहत दोषी पटवारी कुंजन राम देवांगन को दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल को एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है. इसके अलावा मनीष कुमार की जमीन खसरा नं. 2149/2 रकबा 0. 048 हेक्टेयर, 2149/17 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/18 रकबा 0.061 हेक्टेयर, 2149/20 रकबा 0.057 हेक्टेयर, 2149/11 रकबा 0.405 हेक्टेयर को राजसात कर छत्तीसगढ़ सरकार के नाम करने का आदेश दिया है."

खेती की जमीन को टुकड़ों में बेचने का आरोप: सक्ती एसडीएम की मानें तो कारोबारी मनीष कुमार अग्रवाल की ओर से नन्दौरखुर्द गांव की जमीन को छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 के तहत बिना व्यपवर्तन कराए अवैध प्लॉटिंग किया गया है. साथ ही कृषि भूमि को छोटे-छोटे टुकड़ों में बेच कर छत्तीसगढ़ की भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 172 का उल्लंघन किया गया है. साथ ही छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 61 घ का उल्लंघन किया गया है.

अवैध कॉलोनी का किया गया निर्माण: इस पूरे मामले में जमीन में बिना लाइसेंस के किए जा रहे अवैध कॉलोनी विकास में हल्का पटवारी की ओर से अवैध कॉलोनी का निर्माण किया गया है. पटवारी पर आरोप लगा है कि उसकी मिलीभगत से अवैध प्लाटिंग का काम हुआ है.

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