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डिप्टी सीएमओ को दहेज हत्या में 7 वर्ष की सजा, 28 वर्ष बाद आया फैसला, डॉक्टर ने की हैं तीन शादियां - Deputy CMO sentenced to 7 years

दहेज हत्या के आरोपी डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. 28 वर्ष बाद आए फैसले में कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अशोक कुमार के खिलाफ उनकी पहली पत्नी के मायकेवालों ने 1996 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था.

डिप्टी सीएमओ को दहेज हत्या में 7 वर्ष की सजा
डिप्टी सीएमओ को दहेज हत्या में 7 वर्ष की सजा (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jul 26, 2024, 8:06 PM IST

ललितपुर: दहेज हत्या के आरोपी डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. 28 वर्ष बाद आए फैसले में कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अशोक कुमार के खिलाफ उनकी पहली पत्नी के मायकेवालों ने 1996 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सजा सुनाए जाने के बाद डिप्टी सीएमओ को जेल भेज दिया गया.

इटावा के मूल निवासी चिकित्साधिकारी अशोक कुमार इस समय ललितपुर के मड़ावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं. इटावा के सिविल लाइंस स्थित प्रभात भवन निवासी अशोक कुमार वर्ष 1996 में चिकित्साधिकारी पद पर बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थे. यहां तैनाती के दौरान ही उनकी पत्नी शकुन की मौत हो गई थी. शकुन के मायके वालों ने अशोक के विरुद्ध बबेरू कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही आरोप लगाया था कि शकुन को डॉक्टर प्रताड़ित करते थे.

पुलिस के मुताबकि इस समय अशोक की तैनाती डिप्टी सीएमओ के पद पर ललितपुर में हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम ने चिकित्साधिकारी अशोक कुमार को सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. धारा 306 में 7 वर्ष की कैद, 20000 जुर्माना 498A में 2 वर्ष की कैद 5000 जुर्माना किया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है.

बताते हैं कि डॉक्टर ने पहली पत्नी की मौत के बाद दो और शादियां कीं, लेकिन उन दो पत्नियों से भी डॉक्टर का विवाद चल रहा है. उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

यह भी पढ़ें : ललितपुर में डायरिया का प्रकोप; मासूम समेत महिला की मौत, 12 लोगों का चल रहा इलाज, टीमों ने डाला डेरा - diarrhea in lalitpur

ललितपुर: दहेज हत्या के आरोपी डिप्टी सीएमओ अशोक कुमार को 7 वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है. 28 वर्ष बाद आए फैसले में कोर्ट ने 25 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अशोक कुमार के खिलाफ उनकी पहली पत्नी के मायकेवालों ने 1996 में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. सजा सुनाए जाने के बाद डिप्टी सीएमओ को जेल भेज दिया गया.

इटावा के मूल निवासी चिकित्साधिकारी अशोक कुमार इस समय ललितपुर के मड़ावरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात हैं. इटावा के सिविल लाइंस स्थित प्रभात भवन निवासी अशोक कुमार वर्ष 1996 में चिकित्साधिकारी पद पर बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात थे. यहां तैनाती के दौरान ही उनकी पत्नी शकुन की मौत हो गई थी. शकुन के मायके वालों ने अशोक के विरुद्ध बबेरू कोतवाली में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था. साथ ही आरोप लगाया था कि शकुन को डॉक्टर प्रताड़ित करते थे.

पुलिस के मुताबकि इस समय अशोक की तैनाती डिप्टी सीएमओ के पद पर ललितपुर में हैं. फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश प्रथम ने चिकित्साधिकारी अशोक कुमार को सात वर्ष के कारावास व 25 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया है. धारा 306 में 7 वर्ष की कैद, 20000 जुर्माना 498A में 2 वर्ष की कैद 5000 जुर्माना किया गया है. सजा सुनाए जाने के बाद डॉक्टर को जेल भेज दिया गया है.

बताते हैं कि डॉक्टर ने पहली पत्नी की मौत के बाद दो और शादियां कीं, लेकिन उन दो पत्नियों से भी डॉक्टर का विवाद चल रहा है. उन पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है.

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