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1984 सिख विरोधी दंगा: कोर्ट में लखविंदर सिंह ने दर्ज कराया बयान, टाइटलर पर लगाया ये आरोप - Pulbangash Gurdwara Violence

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : 2 hours ago

1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामले में शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने गुरुवार को जगदीश टाइटलर के खिलाफ राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. उन्होंने कहा कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी थी और जगदीश टाइटलर भीड़ को उकसा रहे थे.

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जगदीश टाइटलर (File Photo)

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. स्पेशल जज राकेश स्याल ने लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था. टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

नई दिल्ली: 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े पुलबंगश गुरुद्वारा हिंसा के आरोपी जगदीश टाइटलर के खिलाफ दर्ज मामले में गुरुवार को शिकायतकर्ता लखविंदर कौर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया. स्पेशल जज राकेश स्याल ने लखविंदर कौर का क्रॉस-एग्जामिनेशन 15 अक्टूबर को करने का आदेश दिया है. लखविंदर कौर ने कहा कि ग्रंथी सुरेंद्र सिंह ने उन्हें बताया कि उनके पति बादल सिंह को गुरुद्वारा पुलबंगश के पास भीड़ ने हत्या कर दी. जगदीश टाइटलर उस भीड़ को उकसा रहे थे और कह रहे थे कि सिखों को मार दो , उजाड़ दो, गुरुद्वारा को आग लगा दो.

टाइटलर ने राऊज एवेन्यू की ओर से आरोप तय करने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जो अभी लंबित है. 13 सितंबर को जगदीश टाइटलर ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया था. टाइटलर ने कोर्ट से कहा था कि वे ट्रायल का सामना करेंगे. कोर्ट ने 30 अगस्त को टाइटलर के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 149,153A,188, 109, 295, 380, 302 के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया था.

सुनवाई के दौरान जगदीश टाइटलर की ओर से पेश वकील मनु शर्मा ने कहा था कि सीबीआई ने इस मामले में दो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी. उन्होंने कहा कि 2009 में सह-आरोपी सुरेश कुमार पानेवाला के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया गया था, जिसे ट्रायल कोर्ट ने बरी कर दिया. मनु शर्मा ने कहा कि 1984 से 2022-23 तक इस मामले में कोई गवाह नहीं था. इतने लंबे समय बाद बनाए गए गवाहों पर भरोसा कैसे किया जा सकता है. 4 अगस्त 2023 को राऊज एवेन्यू कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने जगदीश टाइटलर को अग्रिम जमानत दी थी. कोर्ट ने 26 जुलाई 2023 को जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया था. सीबीआई ने इस मामले में टाइटलर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 109 और 302 के तहत लगाया है. सीबीआई के मुताबिक टाइटलर ने भीड़ को उकसाया था. जिसके बाद भीड़ ने पुलबंगश के गुरुद्वारे में आग लगा दिया था.

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