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लखीमपुर खीरी का तिकुनिया कांड; अंकित दास समेत सभी आरोपियों को मिली जमानत, जानिए पूरा मामला

lakhimpur Kheri Violence Case : 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में हुई थी दिलदहला देने वाली घटना.

प्रतीकात्मक फोटो
प्रतीकात्मक फोटो (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 19 hours ago

लखनऊ : लखीमपुर खीरी में 2021 में हुए तिकुनिया कांड के 12 अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास समेत 12 अभियुक्तों के नियमित जमानत दी है. यह फैसला न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है.

आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि मामले में कुल 114 गवाह हैं, जबकि अब तक सिर्फ सात गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए हैं. दलील दी गई कि जुलाई 2024 में घटना के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सर्वोच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिली है. जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार व वादी के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया. जिन्हें नियमित जमानत मिली है, उनमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडेय, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, लवकुश, सुमित जायसवाल व शिशुपाल का नाम शामिल है.

इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि मामले का ट्रायल पूर्ण होने में अभी वक्त लग सकता है. मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है तथा अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, लिहाजा अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर की जाती हैं. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि वह ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनके जमानत को निरस्त करने का आधार होगा.

यह था मामला : बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान आंदोलन कर रहे थे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर प्रदर्शन कर रहे चार लोगों व एक पत्रकार पर थार चलवाकर हत्या करने का आरोप लगा था, वहीं 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी पीट पीटकर हत्या कर दी थी. आशीष मिश्र और 12 अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे.

यह भी पढ़ें : लखीमपुर खीरी हिंसा का ये वीडियो हो रहा वायरल, आपने देखा क्या

यह भी पढ़ें : राहुल-प्रियंका ने मृतक किसान के परिजनों से की मुलाकात, आज जाएंगे बहराइच

लखनऊ : लखीमपुर खीरी में 2021 में हुए तिकुनिया कांड के 12 अभियुक्तों की जमानत मंजूर हो गई है. हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अंकित दास समेत 12 अभियुक्तों के नियमित जमानत दी है. यह फैसला न्यायमूर्ति कृष्ण पहल की एकल पीठ ने अलग-अलग जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया है.

आरोपियों की ओर से दलील दी गई कि मामले में कुल 114 गवाह हैं, जबकि अब तक सिर्फ सात गवाहों के बयान ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए हैं. दलील दी गई कि जुलाई 2024 में घटना के मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सर्वोच्च न्यायालय से नियमित जमानत मिली है. जमानत याचिकाओं का राज्य सरकार व वादी के अधिवक्ताओं द्वारा विरोध किया गया. जिन्हें नियमित जमानत मिली है, उनमें अंकित दास, नंदन सिंह बिष्ट, लतीफ उर्फ काले, सत्यम त्रिपाठी उर्फ सत्य प्रकाश त्रिपाठी, शेखर भारती, धर्मेंद्र सिंह बंजारा, आशीष पांडेय, रिंकू राणा, उल्लास कुमार त्रिवेदी उर्फ मोहित त्रिवेदी, लवकुश, सुमित जायसवाल व शिशुपाल का नाम शामिल है.

इस दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने कहा कि मामले का ट्रायल पूर्ण होने में अभी वक्त लग सकता है. मुख्य अभियुक्त आशीष मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत दी जा चुकी है तथा अंतरिम जमानत पर रिहा होने के दौरान उपरोक्त अभियुक्तों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, लिहाजा अभियुक्तों की नियमित जमानत याचिकाएं मंजूर की जाती हैं. न्यायालय ने सभी अभियुक्तों को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि यदि वह ट्रायल में सहयोग नहीं करते हैं तो यह उनके जमानत को निरस्त करने का आधार होगा.

यह था मामला : बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 को लखीमपुर खीरी जिले के तिकुनिया में किसान आंदोलन कर रहे थे. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्र मोनू पर प्रदर्शन कर रहे चार लोगों व एक पत्रकार पर थार चलवाकर हत्या करने का आरोप लगा था, वहीं 3 बीजेपी कार्यकर्ताओं की भी पीट पीटकर हत्या कर दी थी. आशीष मिश्र और 12 अन्य आरोपी जेल भेजे गए थे.

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