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भीषण गर्मी में पशु से लिया काम तो समझिए गए आप, पढ़ लिजिए निर्देश - INSTRUCTIONS FOR ANIMAL owners - INSTRUCTIONS FOR ANIMAL OWNERS

कोरिया कलेक्टर ने भीषण गर्मी को देखते हुए पशुओं के हित में निर्देश जारी किया गया है.जिसके तहत यदि पशुओं का इस्तेमाल किसी ने भीषण गर्मी के दौरान काम काज में किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. पशु मालिकों को लेकर यह निर्देश निकाले गए हैं. .animal Work in Summer

animal owners Work in Summer
पशु से लिया काम तो समझिए गए आप (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 15, 2024, 6:53 PM IST

कोरिया : छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में भीषण गर्मी पड़ रही है.ऐसे में जीव जंतुओं का भी बुरा हाल है. खासकर उन पशुओं का जिनका इस्तेमाल माल ढुलाई के लिए किया जाता है. गर्मी को देखते हुए कोरिया कलेक्टर ने पशु हित में बड़ा निर्देश जारी किया है. जिसके तहत भीषण गर्मी की स्थिति में प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया जा रहा है. वहां पशुओं का इस्तेमाल निर्धारित समय में नहीं किया जाएगा.

गर्मी का पशु की सेहत पर हो सकता है असर : भीषण गर्मी के दौरान भार ढोने वाले पशु गाड़ियों पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए उपयोग करने पर पशु बीमार हो सकते हैं. तांगा, बैलगाड़ी, भैस गाड़ी, ऊंट गाडी, खच्चर, टट्टू गाड़ी और गधे का इस्तेमाल वजन ढोने के लिए किया जाता है.गर्मी के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है.ऐसे में पशुओं का इस्तेमाल भीषण गर्मी में ना किया जाए.

तीन घंटे के लिए पशु की सेवा प्रतिबंधित : पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण एवं परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6,3 के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है.

कब से कब तक जारी किए गए निर्देश : ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है. ऐसे कार्यो के लिए उपयोग के क्षेत्रों में 01 मई से 30 जून 2024 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं.निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित पर विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. जिले के समस्त पशुपालकों और पशु स्वामियों इस बारे में सूचना प्रेषित की गई है.

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गर्मी का पशु की सेहत पर हो सकता है असर : भीषण गर्मी के दौरान भार ढोने वाले पशु गाड़ियों पर सामग्री रखकर या सवारी के लिए उपयोग करने पर पशु बीमार हो सकते हैं. तांगा, बैलगाड़ी, भैस गाड़ी, ऊंट गाडी, खच्चर, टट्टू गाड़ी और गधे का इस्तेमाल वजन ढोने के लिए किया जाता है.गर्मी के कारण उनकी मृत्यु भी हो सकती है.ऐसे में पशुओं का इस्तेमाल भीषण गर्मी में ना किया जाए.

तीन घंटे के लिए पशु की सेवा प्रतिबंधित : पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण एवं परिवहन एवं कृषिक पशुओं पर क्रूरता निवारण नियम 1965 के नियम 6,3 के अनुसार जिन क्षेत्रों में तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहता है, उन क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे से तीन बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग प्रतिबंधित किया गया है.

कब से कब तक जारी किए गए निर्देश : ग्रीष्म ऋतु में पशुओं की सहायता से चलने वाले साधन जिसमें वजन या सवारी ढोने का कार्य किया जाता है. ऐसे कार्यो के लिए उपयोग के क्षेत्रों में 01 मई से 30 जून 2024 तक दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच ऐसे पशुओं का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए हैं.निर्देशों का उल्लंघन करने पर संबंधित पर विधि अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी. जिले के समस्त पशुपालकों और पशु स्वामियों इस बारे में सूचना प्रेषित की गई है.

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