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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लोहारीडीह याचिका पर सुनवाई, एमपी की अदालत में याचिका दायर करने की दी छूट - Kawardha Lohardih Death - KAWARDHA LOHARDIH DEATH

कवर्धा के लोहारीडीह संदिग्ध मौत मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरीडिक्शन में केस फाइल करने छूट दी है.

Kawardha Lohardih Death
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में लोहारीडीह याचिका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Sep 30, 2024, 10:52 PM IST

बिलासपुर : कवर्धा के लोहारीडीह संदिग्ध मौत मामले को लेकर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है. मृतक शिवप्रसाद साहू की बेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है. चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता को मध्यप्रदेश के ज्यूरीडिक्शन में केस फाइल करने छूट दी है. याचिकाकर्ता ने रिपोस्टमार्टम की मांग को लेकर याचिका लगाई थी.

चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई : कवर्धा में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की लाश मिली थी. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील संदीप दुबे ने बताया, 15 सितम्बर को शिवप्रसाद साहू का शव मध्यप्रदेश के गांव बिरसा में एक पेड़ पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला था. जिसके बाद 16 सितंबर 2024 को एमपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया. जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मृतक के परिवार के बड़े सदस्यों को बिना बताए केवल एक 9 वर्षीय बच्चे की मौजूदगी में शव को दफन भी कर दिया.

मृतक के परिजनों को शक है कि रघुनाथ साहू और उसके परिवार वालों ने शिवप्रसाद की हत्या की थी. क्योंकि 14 सितंबर को शिवप्रसाद के मध्यप्रदेश जाते समय जनक साहू, जो कि रघुनाथ के परिवार का सदस्य है, वह गायब है. इसलिए मांग किया गया कि मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम किया जाए और जांच कर कार्रवाई की जाए. : संदीप दुबे, याचिकाकर्ता के वकील

एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट : इस केस के संबंध में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, क्योंकि यह घटना मध्य प्रदेश बॉर्डर के अंतर्गत हुई है और वहां की पुलिस मामले में जांच कर रही है. इसलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस मामले में जांच नहीं कर सकती. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि घटना के संबंध में मध्यप्रदेश के बालाघाट पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है. तो याचिकाकर्ता को जो भी कहना है मध्यप्रदेश के क्षेत्राधिकार में एमपी के कोर्ट में कहना होगा. इसलिए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मृतक की बेटी को एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट दे दी.

इस वक्त मृतक का शव लोहारीडीह में दफन है. कोर्ट ने कहा है कि मध्यप्रदेश पुलिस के छत्तीसगढ़ आने पर राज्य की पुलिस जांच में सहयोग करेगी. मृतक की तरफ से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की.

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चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच में हुई सुनवाई : कवर्धा में संदिग्ध परिस्थितियों में मृतक की लाश मिली थी. इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से वकील संदीप दुबे ने बताया, 15 सितम्बर को शिवप्रसाद साहू का शव मध्यप्रदेश के गांव बिरसा में एक पेड़ पर संदिग्ध परिस्थिति में मिला था. जिसके बाद 16 सितंबर 2024 को एमपी पुलिस ने छत्तीसगढ़ पुलिस को शॉर्ट पोस्टमार्टम कर शव सौंप दिया. जिसके बाद आनन फानन में पुलिस ने मृतक के परिवार के बड़े सदस्यों को बिना बताए केवल एक 9 वर्षीय बच्चे की मौजूदगी में शव को दफन भी कर दिया.

मृतक के परिजनों को शक है कि रघुनाथ साहू और उसके परिवार वालों ने शिवप्रसाद की हत्या की थी. क्योंकि 14 सितंबर को शिवप्रसाद के मध्यप्रदेश जाते समय जनक साहू, जो कि रघुनाथ के परिवार का सदस्य है, वह गायब है. इसलिए मांग किया गया कि मामले में विस्तृत पोस्टमार्टम किया जाए और जांच कर कार्रवाई की जाए. : संदीप दुबे, याचिकाकर्ता के वकील

एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट : इस केस के संबंध में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि, क्योंकि यह घटना मध्य प्रदेश बॉर्डर के अंतर्गत हुई है और वहां की पुलिस मामले में जांच कर रही है. इसलिए छत्तीसगढ़ की पुलिस मामले में जांच नहीं कर सकती. इसके बाद कोर्ट ने कहा कि घटना के संबंध में मध्यप्रदेश के बालाघाट पुलिस ने अननेचुरल डेथ का केस दर्ज किया है. तो याचिकाकर्ता को जो भी कहना है मध्यप्रदेश के क्षेत्राधिकार में एमपी के कोर्ट में कहना होगा. इसलिए चीफ जस्टिस की डिविजन बेंच ने मृतक की बेटी को एमपी के अदालत में याचिका दायर करने की छूट दे दी.

इस वक्त मृतक का शव लोहारीडीह में दफन है. कोर्ट ने कहा है कि मध्यप्रदेश पुलिस के छत्तीसगढ़ आने पर राज्य की पुलिस जांच में सहयोग करेगी. मृतक की तरफ से मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने पैरवी की.

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