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दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कौसर इमाम सिद्दीकी को मिली जमानत - DELHI WAQF BOARD MONEY LAUNDERING

-दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने का दिया आदेश. -कोर्ट ने कौसर इमाम सिद्दीकी को पासपोर्ट जमा करने को भी कहा.

कौसर इमाम सिद्दीकी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत
कौसर इमाम सिद्दीकी को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Nov 27, 2024, 7:10 PM IST

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सह आरोपी जावेद इमाम सिद्दकी को जमानत देते समय हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी, वही शर्तें कौसर इमाम सिद्दीकी पर भी लागू होंगी.

कोर्ट ने कौसर इमाम को कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने का भी आदेश दिया. साथ ही कहा कि वह अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करें. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कौसर इमाम सिद्दीकी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से पेश वकील हेमंत शाह, अक्षय राणा और सौरभ पाल ने कहा था कि आरोपी की ये दूसरी जमानत याचिका है. आरोपी लंबे समय से जेल में है. ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इस मामले के एक सह-आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को हाईकोर्ट जमानत दे चुकी है. ऐसे में समानता के अधिकार के तहत कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दी जानी चाहिए. जावेद इमाम सिद्दीकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को जमानत दी थी. 14 नवंबर को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान के बेल बॉन्ड का वेरिफिकेशन न होने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी.

नई दिल्ली: राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली वक्फ बोर्ड की भर्ती से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के सह आरोपी कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दे दी है. स्पेशल जज जीतेंद्र सिंह ने कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया. कोर्ट ने एक लाख रुपये के मुचलके पर उसे रिहा करने का आदेश देते हुए कहा कि सह आरोपी जावेद इमाम सिद्दकी को जमानत देते समय हाईकोर्ट ने जो शर्तें लगाई थी, वही शर्तें कौसर इमाम सिद्दीकी पर भी लागू होंगी.

कोर्ट ने कौसर इमाम को कोर्ट की अनुमति के बिना दिल्ली-एनसीआर से बाहर न जाने का भी आदेश दिया. साथ ही कहा कि वह अपना पासपोर्ट कोर्ट में जमा करें. इतना ही नहीं, कोर्ट ने कौसर इमाम सिद्दीकी को साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने और गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश न करने का आदेश दिया. इससे पहले कोर्ट ने 23 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुनवाई के दौरान कौसर इमाम सिद्दीकी की ओर से पेश वकील हेमंत शाह, अक्षय राणा और सौरभ पाल ने कहा था कि आरोपी की ये दूसरी जमानत याचिका है. आरोपी लंबे समय से जेल में है. ये संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है. इस मामले के एक सह-आरोपी जावेद इमाम सिद्दीकी को हाईकोर्ट जमानत दे चुकी है. ऐसे में समानता के अधिकार के तहत कौसर इमाम सिद्दीकी को जमानत दी जानी चाहिए. जावेद इमाम सिद्दीकी को दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 नवंबर को जमानत दी थी. 14 नवंबर को ही राऊज एवेन्यू कोर्ट ने अमानतुल्लाह खान को रिहा करने का आदेश दिया था, लेकिन अमानतुल्लाह खान के बेल बॉन्ड का वेरिफिकेशन न होने की वजह से रिहाई नहीं हो पाई थी.

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