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कानपुर नजूल भूमि घोटाला : 1000 करोड़ रुपये के खेल में शामिल 50 हजार का इनामी संदीप गिरफ्तार - kanpur nazul land case

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Aug 30, 2024, 1:55 PM IST

कानपुर नजूल भूमि कांड (Kanpur Nazul Land Case) में शामिल 50 हजार के इनामी संदीप शुक्ला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. संदीप शुक्ला श्री आनंदेश्वर एसोसिएट्स में साझेदार है. संदीप शुक्ला से पुलिस ने कई अहम राज उगलवाए हैं.

कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी संदीप शुक्ला.
कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में आरोपी संदीप शुक्ला. (Photo Credit ; Media Cell Commissionerate Police)

कानपुर : सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित 1000 करोड़ रुपये की नजूल की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने कुछ दिनों पहले कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेजा था. अब इसी मामले में कोतवाली पुलिस की ओर से 50 हजार के इनामी संदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है. संदीप अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को कोर्ट पहुंचा था जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा. आरोपी संदीप शुक्ला श्री आनंदेश्वर एसोसिएट्स में साझेदार है. फर्म के कुल 9 लोगों में यह पहली गिरफ्तारी है. जमीन की खरीद फरोख्त में संदीप ने निवेश किया था और कब्जे वाले दिन वह भी मौके पर मौजूद था. संदीप से जमीन प्रकरण के डीवीआर के संबंध में अहम जानकारी मिली है.


जितेश संग गया था झांसी, बोला अवनीश ने कहा था गंगा में फेंक देना डीवीआर : आरोपी संदीप शुक्ला ने पुलिस को बताया कि और वह इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हरेंद्र मसीह से झांसी में मिलने शुक्लागंज निवासी जीतेश झा के संग गया था. वहीं जब सिविल लाइंस स्थित नजूल की भूमि पर कब्जे के दौरान विवाद की स्थिति हो गई थी तो आरोपी संदीप शुक्ला ने कहा कि कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने कहा था कि यहां से डीवीआर ले जाओ और इसे जाकर गंगा में फेंक दो. अगर पुलिस को यह डीवीआर मिल गई तो एक-एक करके सब जेल जाएंगे. आरोपी संदीप शुक्ला की ओर से दिए गए बयान के बाद पुलिसकर्मियों ने सरसैया घाट स्थित गंगा में डीविआर को तलाशा, मगर डीविआर पुलिस को नहीं मिली.



जुर्म स्वीकार करने से किया इनकार : कोतवाली पुलिस की ओर से आरोपी संदीप शुक्ला उर्फ बऊअन शुक्ला को देर शाम गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. विवेचक ने इस मामले में धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसके बयान दर्ज करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था, पर अदालत के पूछने पर अभियुक्त ने जुर्म स्वीकृति से इनकार कर दिया. आरोपी संदीप शुक्ला ने बताया कि वह सिविल लाइंस में हुई घटना के बाद सीधे कानपुर से घाटमपुर गया था. वहां पर उसने अपने रिश्तेदार के घर पर कार खड़ी कर दी थी. वहां से वह कामतानाथ दर्शन के लिए गया था और फिर वह प्रयागराज पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट से मदद न मिलने पर वापस कानपुर आ गया था.

कानपुर : सिविल लाइंस थाना क्षेत्र स्थित 1000 करोड़ रुपये की नजूल की भूमि कब्जाने के मामले में पुलिस ने कुछ दिनों पहले कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित समेत दो आरोपियों को गिरफ्तार का जेल भेजा था. अब इसी मामले में कोतवाली पुलिस की ओर से 50 हजार के इनामी संदीप शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया गया है. संदीप अग्रिम जमानत के लिए बुधवार को कोर्ट पहुंचा था जहां से पुलिस ने उसे धर दबोचा. आरोपी संदीप शुक्ला श्री आनंदेश्वर एसोसिएट्स में साझेदार है. फर्म के कुल 9 लोगों में यह पहली गिरफ्तारी है. जमीन की खरीद फरोख्त में संदीप ने निवेश किया था और कब्जे वाले दिन वह भी मौके पर मौजूद था. संदीप से जमीन प्रकरण के डीवीआर के संबंध में अहम जानकारी मिली है.


जितेश संग गया था झांसी, बोला अवनीश ने कहा था गंगा में फेंक देना डीवीआर : आरोपी संदीप शुक्ला ने पुलिस को बताया कि और वह इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी हरेंद्र मसीह से झांसी में मिलने शुक्लागंज निवासी जीतेश झा के संग गया था. वहीं जब सिविल लाइंस स्थित नजूल की भूमि पर कब्जे के दौरान विवाद की स्थिति हो गई थी तो आरोपी संदीप शुक्ला ने कहा कि कानपुर प्रेस क्लब के पूर्व अध्यक्ष अवनीश दीक्षित ने कहा था कि यहां से डीवीआर ले जाओ और इसे जाकर गंगा में फेंक दो. अगर पुलिस को यह डीवीआर मिल गई तो एक-एक करके सब जेल जाएंगे. आरोपी संदीप शुक्ला की ओर से दिए गए बयान के बाद पुलिसकर्मियों ने सरसैया घाट स्थित गंगा में डीविआर को तलाशा, मगर डीविआर पुलिस को नहीं मिली.



जुर्म स्वीकार करने से किया इनकार : कोतवाली पुलिस की ओर से आरोपी संदीप शुक्ला उर्फ बऊअन शुक्ला को देर शाम गुरुवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरज मिश्रा की कोर्ट में पेश किया गया. जहां से उसे 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया. विवेचक ने इस मामले में धारा 183 बीएनएसएस के तहत उसके बयान दर्ज करने का प्रार्थना पत्र कोर्ट में दिया था, पर अदालत के पूछने पर अभियुक्त ने जुर्म स्वीकृति से इनकार कर दिया. आरोपी संदीप शुक्ला ने बताया कि वह सिविल लाइंस में हुई घटना के बाद सीधे कानपुर से घाटमपुर गया था. वहां पर उसने अपने रिश्तेदार के घर पर कार खड़ी कर दी थी. वहां से वह कामतानाथ दर्शन के लिए गया था और फिर वह प्रयागराज पहुंचा था, लेकिन हाई कोर्ट से मदद न मिलने पर वापस कानपुर आ गया था.

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