कैथल: बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के आरोपी गुरमेल सिंह को कैथल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. मई 2019 में ग्यारह रुद्री मंदिर के पास सुनील नाम के युवक की डंडे और बर्फ तोड़ने वाला सुआ मार-मारकर हत्या कर दी गई थी. इस मामले में कैथल कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. इन 6 दोषियों में से एक का नाम गुरमेल सिंह है. जिसका नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल है.
गुरमेल समेत 6 को उम्रकैद की सजा: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदिता कौशिक ने 5 दोषियों को 60 हजार 500 रुपये का जुर्माना लगाया है. जबकि दोषी अशोक पर 70,500 रुपये का जुर्माना लगाया है. घटना 31 मई 2019 की है. नरड़ गांव निवासी रामकुमार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि उसका बेटा सुनील ग्यारह रुद्री मंदिर के पास अपनी गाड़ी में जा रहा था. इस दौरान दो बाइक पर सवार पांच नामालूम युवकों उसकी हत्या कर दी.
कैथल में की थी युवक की हत्या: राजकुमार ने बताया कि बाइक सवार आरोपी उसके बेटे सुनील की गाड़ी के सामने आ गए और उसकी गाड़ी को रुकवा लिया. इसके बाद आरोपियों ने सुनील को कार से खींचकर सड़क पर गिरा दिया. फिर इन युवकों ने अपने हाथों में लिए तेजधार हथियारों, डंडों और बर्फ तोड़ने वाले सुए से सुनील पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. घायल सुनील को उपचार के लिए अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.
कोर्ट ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया: पुलिस ने इस हत्या के मामले में गहन जांच की और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. इस केस में आरोपी थे गुरमेल, विक्की उर्फ सुल्तान, अशोक कुमार उर्फ शोकी, अंकित, संदीप और राजकुमार. ये सभी आरोपी नरड़, फर्समाजरा और आसपास के इलाकों के रहने वाले थे. पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और मामले को कोर्ट में पेश किया.
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल गुरमेल का नाम: अदालत ने मामले की सुनवाई के दौरान कुल 29 गवाहों की गवाही सुनी और दोषियों को सजा सुनाई. अदालत ने दोषियों को उम्र भर की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया है. जुर्माना ना देने की सूरत में दोषियों को अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. जिन 6 दोषियों को कैथल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. उनमें से एक का नाम गुरमेल सिंह है. जिसका नाम बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में शामिल है.