कैथल: जिला प्रशासन ने कैथल में अवैध कॉलोनियों को खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी कर ली है. कैथल नगर परिषद ने कैथल की पांच अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदने और मकान बनाने की तैयारी करने वाले 22 लोगों को नोटिस जारी किया है. सभी से 7 दिन में जवाब देने को कहा है. कैथल नगर परिषद के नोटिस में कहा गया है कि या तो लोग अवैध निर्माण को स्वयं ही गिरा दें, नहीं तो कैथल नगर परिषद की तरफ से कार्रवाई की जाएगी.
बिल्डर समेत 22 लोगों को कैथल नगर परिषद का नोटिस: कैथल नगर परिषद की तरफ से जारी नोटिस में कहा गया कि अगर नोटिस का उन्हें संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो नगर परिषद अपने स्तर पर अवैध निर्माण को गिराने का काम करेगा. वहीं इस संबंध में नगर परिषद ने डीटीपी को भी पत्र लिखकर इस मामले में नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की है, ताकि शहर में कोई भी अवैध कॉलोनी नियमों को ताक पर रखकर ना काटी जाए.
कैथल में अवैध कॉलोनियां: मिली जानकारी के अनुसार बिल्डरों ने नियमों को ताक पर रखकर जींद रोड पर एक, शुगर मिल के पास एक, ढांड रोड पर एक, अंबाला रोड सनसिटी में दो अवैध कॉलोनी काटी हैं. नगर परिषद ने इन कॉलोनियों को काटने वाले बिल्डरों सहित यहां प्लॉट लेने वाले और मकान बनाने की तैयारी करने वाले 22 लोगों को नोटिस जारी किए हैं.
अधिकारियों ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी सस्ते प्लॉट के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलरों के बहकावे में ना आएं. ना ही अवैध कॉलोनियों में प्लॉट खरीदें. मकान खरीदने से पहले जिला योजनाकार कार्यालय से पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें. यदि कोई व्यक्ति अवैध कॉलोनी में प्लॉट आदि खरीदता है, तो उसके विरुद्ध भी कार्यालय द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. जिसमें 50 हजार रुपये तक का जुर्माना और तीन साल की सजा प्रावधान है.
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