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कैलाशी बाई फिर से बनीं अकलेरा नगर पालिकाध्यक्ष , डीएलबी ने जारी किए आदेश - DLB issued orders

कैलाशी बाई को झालावाड़ की अकलेरा नगर पालिका की नई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. इससे पहले निवर्तमान पालिकाध्यक्ष अध्यक्ष व सदस्य विजयलक्ष्मी यादव को पालिका चुनाव में संतान संबंधित गलत जानकारी देने के चलते डीएलबी ने बर्खास्त कर दिया था.

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Sep 26, 2024, 10:12 AM IST

डीएलबी ने जारी किए आदेश
डीएलबी ने जारी किए आदेश (फाइल फोटो)

झालावाड़. जिले की अकलेरा नगर पालिका में गत 4 वर्षों से अध्यक्ष पद के लिए कानूनी दांव पेंच जारी है. यहां देर रात डीएलबी के निदेशक कुमारपाल गौतम ने एक आदेश जारी कर भाजपा की कैलाशी बाई को नगर पालिका की नई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है. इससे पहले निवर्तमान पालिकाध्यक्ष विजयलक्ष्मी यादव को डीएलबी पहले ही आदेश जारी कर बर्खास्त कर चुकी है. मामले में जानकारी देते हुए डीएलबी के निदेशक कुमार पाल गौतम ने बताया कि जिले की अकलेरा नगर पालिका में वार्ड नंबर 26 से पार्षद रही कैलाशी बाई को पालिका अध्यक्ष पद को संभालने के आदेश जारी किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नगर पालिका में निर्वतमान अध्यक्ष विजयलक्ष्मी यादव के खिलाफ डीएलबी को चुनाव के दौरान संतान संबंधित गलत तथ्य पेश करने की शिकायत मिली थी. बाद में स्वायत्त शासन विभाग कोटा के क्षेत्रीय अधिकारी की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था . ऐसे में भाजपा की कैलाशी बाई अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर सकेंगी .यहां पालिकाध्यक्ष की बर्खास्तगी के बाद (SC-आरक्षित) अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था.

पढ़ें: डीएलबी का एक्शन: संतान संबंधित झूठे तथ्य पेश करने पर अकलेरा पालिका अध्यक्ष बर्खास्त - Action of DLB in Jhalawar

अध्यक्ष पद के लिए 4 साल से जारी है कानूनी लड़ाई : दरअसल यहां कांग्रेस की विजयलक्ष्मी यादव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी. वहीं भाजपा की कैलाशी बाई ने जिला न्यायालय में चुनाव याचिका पेश कर विजयलक्ष्मी यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी. कैलाशी बाई की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति नगरपालिका में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. ऐसे में पति के लाभ के पद पर रहते हुए विजयलक्ष्मी यादव का निर्वाचन रद्द किया जाए जिस पर जिला न्यायालय ने विजयलक्ष्मी यादव का निर्वाचन रद्द कर दिया था. वही कैलाश बाई को पालिका अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया था. इधर पराजित विजयलक्ष्मी यादव ने जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए विजयलक्ष्मी यादव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायालय के फैसले पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद भाजपा पार्षदों के द्वारा डीएलबी को विजयलक्ष्मी यादव के खिलाफ चुनावी नामांकन के दौरान संतान संबंधित गलत तथ्य पेश करने की शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच के बाद डीएलबी ने विजयलक्ष्मी यादव को बर्खास्त कर दिया. वहीं एक बार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार कैलाशी बाई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं.

झालावाड़. जिले की अकलेरा नगर पालिका में गत 4 वर्षों से अध्यक्ष पद के लिए कानूनी दांव पेंच जारी है. यहां देर रात डीएलबी के निदेशक कुमारपाल गौतम ने एक आदेश जारी कर भाजपा की कैलाशी बाई को नगर पालिका की नई अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंप दी है. इससे पहले निवर्तमान पालिकाध्यक्ष विजयलक्ष्मी यादव को डीएलबी पहले ही आदेश जारी कर बर्खास्त कर चुकी है. मामले में जानकारी देते हुए डीएलबी के निदेशक कुमार पाल गौतम ने बताया कि जिले की अकलेरा नगर पालिका में वार्ड नंबर 26 से पार्षद रही कैलाशी बाई को पालिका अध्यक्ष पद को संभालने के आदेश जारी किए गए हैं.

उन्होंने बताया कि नगर पालिका में निर्वतमान अध्यक्ष विजयलक्ष्मी यादव के खिलाफ डीएलबी को चुनाव के दौरान संतान संबंधित गलत तथ्य पेश करने की शिकायत मिली थी. बाद में स्वायत्त शासन विभाग कोटा के क्षेत्रीय अधिकारी की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था . ऐसे में भाजपा की कैलाशी बाई अध्यक्ष पद का पदभार ग्रहण कर सकेंगी .यहां पालिकाध्यक्ष की बर्खास्तगी के बाद (SC-आरक्षित) अध्यक्ष का पद खाली पड़ा था.

पढ़ें: डीएलबी का एक्शन: संतान संबंधित झूठे तथ्य पेश करने पर अकलेरा पालिका अध्यक्ष बर्खास्त - Action of DLB in Jhalawar

अध्यक्ष पद के लिए 4 साल से जारी है कानूनी लड़ाई : दरअसल यहां कांग्रेस की विजयलक्ष्मी यादव अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई थी. वहीं भाजपा की कैलाशी बाई ने जिला न्यायालय में चुनाव याचिका पेश कर विजयलक्ष्मी यादव के निर्वाचन को चुनौती दी थी. कैलाशी बाई की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता के पति नगरपालिका में क्लर्क के पद पर कार्यरत हैं. ऐसे में पति के लाभ के पद पर रहते हुए विजयलक्ष्मी यादव का निर्वाचन रद्द किया जाए जिस पर जिला न्यायालय ने विजयलक्ष्मी यादव का निर्वाचन रद्द कर दिया था. वही कैलाश बाई को पालिका अध्यक्ष का पदभार सौंप दिया गया था. इधर पराजित विजयलक्ष्मी यादव ने जिला न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध हाईकोर्ट में अपील की थी जिस पर हाई कोर्ट की एकल पीठ ने सुनवाई करते हुए विजयलक्ष्मी यादव के पक्ष में फैसला सुनाते हुए जिला न्यायालय के फैसले पर स्टे लगा दिया था. इसके बाद भाजपा पार्षदों के द्वारा डीएलबी को विजयलक्ष्मी यादव के खिलाफ चुनावी नामांकन के दौरान संतान संबंधित गलत तथ्य पेश करने की शिकायत की गई थी. शिकायत की जांच के बाद डीएलबी ने विजयलक्ष्मी यादव को बर्खास्त कर दिया. वहीं एक बार फिर से नगर पालिका अध्यक्ष का पदभार कैलाशी बाई को सौंपने के आदेश जारी किए हैं.

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